पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का निर्गत होना हुआ शुरू
पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का निर्गत होना हुआ शुरूपेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का निर्गत होना हुआ शुरूपेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का निर्गत होना हुआ शुरू
ईपीएफओ की प्रयास पहल के तहत पहला पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) बीएसएल के निदेशक प्रभारी बीरेंद्र कुमार तिवारी व नीना सिंह, महा प्रबंधक-प्रभारी (एच आर) के अक्टूबर 2024 में 58 वर्ष पूरा होने के उपरांत प्रदान किया गया। इस मौके पर बीएसएल के अधिशासी निदेशक (परियोजना एवं अतिरिक्त प्रभार एम एम) सी आर महापात्रा, अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा) सुरेश रंगानी, अधिशासी निदेशक (एच आर एवं अतिरिक्त प्रभार संकार्य) राजन प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक (एच आर) हरि मोहन झा, ईपीएफओ के लिए नोडल अधिकारी उप महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) पूनम सिंह तथा प्रवर्तन अधिकारी, ईपीएफओ, बोकारो रितु राज कुमार उपस्थित थे। पेंशन भुगतान की शुरुआत 58 वर्ष पूरा होने पर होती है। 58 वर्ष पूरा होने से तीन महीने पहले प्रत्येक लाभुक का सेवा विवरण और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया सम्बंधित मानव संसाधन विभाग के द्वारा शुरू होती है जिसके पूरा होने के उपरांत पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) निर्गत करने की पहल की जाती है। इस अवधि में सभी दस्तावेजों का सत्यापन ससमय पूरा कर लेने से पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) लाभुक को समय पर निर्गत करने में मदद मिलती है। यह उपलब्धि ईपीएफओ और बीएसएल के संयुक्त प्रयासों से संभव हो सका है।
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