डोमेस्टिक होल्डिंग पर बने ट्रेड लाईसेंस जुर्माना के साथ होगा परिवर्तन
चास नगर निगम ने दुकानों में ट्रेड लाईसेंस की जांच में सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। आवासीय होल्डिंग पर ट्रेड लाईसेंस नहीं बनेगा और उल्लंघन पर जुर्माना वसूला जाएगा। निगम क्षेत्र में 5000 से अधिक...
चास, प्रतिनिधि। चास नगर निगम क्षेत्र के दुकानों में ट्रेड लाईसेंस जांच को लेकर निगम प्रशसन की ओर से सख्ती की गई है। आवासीय होल्डिंग पर ट्रेड लाईसेंस नहीं बनेगा। ऐसे मिलने पर 2016 से जुर्माना के साथ वसूली किया जाएगा। आवासीय होल्डिंग पर ट्रेड लाईसेंस मिलने पर जुर्माना के साथ होल्डिंग परिवर्तन कराना होगा। जानकारी के अनुसार निगम क्षेत्र में पांच हजार से अधिक दुकान है। लेकिन 12 सौ दुकानों में ही ट्रेड लाईसेंस है। इसमें भी आवासीय होल्डिंग पर ट्रेड लाईसेंस निर्गत करने का लगातार मामला प्रकाश में आता रहा है। बगैर ट्रेड लाईसेंस निगम क्षेत्र में दुकान, व्यवसाय नही किया जा सकेगा। वार्डवार बाजार, कॉलोनी में खुले दुकान, प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाईसेंस जांच में लाईसेंस नहीं मिलने पर जुर्माना के साथ कार्रवाई की तैयारी है। इस बाबत निगम के अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जांच के दौरान ट्रेड लाईसेंस नहीं मिलने व लाईसेंस रेनिवल के बजाय प्रतिवर्ष नये ट्रेड लाईसेंस लेने वाले दुकान, प्रतिष्ठानों पर जुर्माना वसूला जाएगा।
निगम क्षेत्र में व्यापार करने को लेकर ट्रेड अनिवार्य : निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के व्यापार करने को लेकर ट्रेड लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। बगैर लाईसेंस क्षेत्र में चल रहे दुकानों को बंद करने का प्रावधान है। लगातार इस ओर जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग ट्रेड लाईसेंस लेने को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन अब इस ओर निगम की सख्ती होगी। इसी के आधार पर आगे व्यापारियों को निगम की ओर से सुविधा बहाल की जा सकेगी।
वर्जन
इस ओर वार्डवार जांच को का निर्देश दिया गया है। गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना के साथ कार्रवाई किया जाएगा।
-संजीव कुमार, अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम
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