बोकारो स्टील प्लॉट होल्डर न्याय से हो रहे हैं वंचित-राजेन्द्र विश्वकर्मा
बोकारो स्टील प्लॉट होल्डर न्याय से हो रहे हैं वंचित-राजेन्द्र विश्वकर्मा बोकारो स्टील प्लॉट होल्डर न्याय से हो रहे हैं वंचित-राजेन्द्र विश्वकर्मा बोका
लीज नवीकरण के मामले में बोकारो स्टील प्लांट प्लॉट होल्डर्स को न्याय से वंचित कर रही है। उक्त जानकारी देते हुए प्लॉट होल्डर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र विश्वकर्मा ने कहा कि केस संख्या एलपीए/000045/2022 के मामले में रांची उच्च न्यायालय की डबल बेच ने 25 जनवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिस कारण बोकारो के लगभग 1100 प्लॉट होल्डर न्याय में देरी हो रही हैं। डबल बेंच के फैसले के बाद यह सुनिश्चित हो जाता कि रांची उच्च न्यायालय द्वारा सिंगल बेंच ने जो फैसला प्लॉट होल्डर के पक्ष में दिया था। कहा रांची उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के फैसला के आने के बाद बोकारो स्टील प्लांट ने डबल बेंच में अपील की है। जहां से इन्हें कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद सिटी सेंटर एवं सेक्टर मार्केट के लीज धारी को फाइनल नोटिस देना प्लॉट कैंसिल करने की धमकी देना, बिजली पानी काटने की धमकी देना और जबरन लीज नवीकरण की राशि को जमा कराना जैसे कार्य तीव्रता के साथ किए जा रहे हैं। ताकि बोकारो स्टील प्लांट यह कह सके कि प्लॉट होल्डर स्वेच्छा से लीज नवीकरण की राशि जमा कर रहे हैं यह प्लॉट होल्डर के साथ अन्याय है। कहा एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान होने के बावजूद बोकारो स्टील प्लांट ,भारत सरकार का यह कदम कहीं से भी न्याय की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है। विश्वकर्मा ने बताया कि रोटरी क्लब से लीज नवीकरण के मध्यम में करोड़ों रुपए की मांग की गई है। इसके खिलाफ रोटरी क्लब ने रांची उच्च न्यायालय में केस संख्या डब्लूपी (सी)2639/2022 दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए सेल बोकारो स्टील प्लांट को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका 22 जनवरी 2025 का दिया है। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा रोटरी क्लब के मामले में वर्ष 2022 से अभी तक जवाब नहीं दिया है। क्योंकि लीज नवीकरण पर मांगी जा रही राशि पूरी तरह से ना जायज है। जिसका नतीजा है कि न्यायालय ने भी उनको आखिरी मौका देते हुए 22 जनवरी 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है।
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