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30 दिनों में एमओआइसी अभिभावकों को उपलब्ध कराएं जन्म प्रमाण पत्र : डीसी

30 दिनों में एमओआइसी अभिभावकों को उपलब्ध कराएं जन्म प्रमाण पत्र : डीसी 30 दिनों में एमओआइसी अभिभावकों को उपलब्ध कराएं जन्म प्रमाण पत्र : डीसी 30 द

Newswrap हिन्दुस्तान, बोकारोSat, 18 Jan 2025 02:28 AM
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बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त विजया जाधव ने शुक्रवार को जिले के सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों (एमओआइसी) को अपने क्षेत्र अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर निर्गत करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर उन्होंने बच्चें के जन्म लेने के साथ ही उनके अभिभावकों से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए स्वास्थ्य कर्मी द्वारा आवेदन प्राप्त करने और 05 दिनों के अंदर संबंधित विवरणी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में बच्चें का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में 30 दिनों से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इसे स्वास्थ्य एवं सांख्यिकी विभाग सुनिश्चित करेंगे। इसकी सतत निगरानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया। अन्यथा संबंधित एमओआइसी के विरूद्ध बर्थ एंड डेथ रेजिस्ट्रेशन एक्ट एवं राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि समीक्षा क्रम में यह बात सामने आई है कि ससमय अभिभावकों से आवेदन प्राप्त नहीं करने, विलंब से जन्म-मृत्यु पंजीयन पोर्टल पर जन्म से संबंधित विवरणी अपलोड होने, 30 दिन से ज्यादा का समय समाप्त हो जाने पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत जिला सांख्यिकी पदाधिकारी स्तर से होने पर बेवजह अभिभावकों को परेशानी होती है, काफी समय लगता है। जबकि, बर्थ एंड डेथ रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जन्म लेने वाले स्वास्थ्य केंद्र स्तर से ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है। लेकिन, ऐसा नियमित नहीं हो रहा है। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पिछले एक माह में कितने बच्चों का जन्म विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ और केंद्र स्तर से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, इसका प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

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