नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म में दोषी को 14 वर्ष कैद
चिल्ड्रन स्पेशल रंजीत कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी 17 वर्षीय किशोर को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार का...
चिल्ड्रन स्पेशल रंजीत कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी 17 वर्षीय किशोर को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजन संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी।
दोषी ने चंदनकियारी के भोजुडीह क्षेत्र से 29 मई 2019 की रात साढ़े दस बजे शौच के दौरान अपहरण कर लिया था। रात में माता-पिता की नींद खुली तो तलाश शुरू की। चुकी दोषी पूर्व से इस घटना के लिए धमकी दे रहा था। इसे देखते हुए 30 मई 2019 को नामजद दोषी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। नाबालिग की बरामदगी के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया तो पुलिस ने दोषी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत अपहरण व दुष्कर्म की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था।
दोनों ओर से 17 गवाह : चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभियोजन की ओर से कोट में 13 गवाह, जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किए गए।
पैलेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा : सजायाफ्ता को जेल परिसर में बने पैलेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। 21 वर्ष की आयु पर उसे जेल में सामान्य बंदी के साथ रखा जाएगा। कोर्ट की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। जेल से दोषी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ई-कोर्ट से जुड़ा था।
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