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रैयती भूमि पर सड़क निर्माण की जांच का आदेश

कांड्रा में अशोक प्रसाद गुप्ता की रैयती जमीन पर पंचायत फंड से अवैध ढंग से सड़क निर्माण मामले की जांच का आदेश बीडीओ ठाकुर गौरी शंकर शर्मा ने पंचायत पर्यवेक्षक एवं सीआई को संयुक्त रूप से दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, आदित्यपुरSun, 24 May 2020 12:48 AM
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कांड्रा में अशोक प्रसाद गुप्ता की रैयती जमीन पर पंचायत फंड से अवैध ढंग से सड़क निर्माण मामले की जांच का आदेश बीडीओ ठाकुर गौरी शंकर शर्मा ने पंचायत पर्यवेक्षक एवं सीआई को संयुक्त रूप से दिया है। उन्होंने बताया कि किस परिस्थिति में 14वें वित्त आयोग की राशि से आनन फानन में विवादित स्थल पर पेबर्स ब्लॉक से सड़क का निर्माण किया गया, इसकी जांच कर अविलंब रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि विवादित भूमि पर एक भी सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करने का निर्देश पूर्व में ही सभी पंचायत सचिवों को दिया गया है। इसके बावजूद कांड्रा में सड़क का निर्माण कर दिया गया है। इधर सीओ धनंजय ने बताया कि सड़क निर्माण से पूर्व भूमि अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं ली गयी है, जबकि इस मामले में पूर्व में ही आदेश दिया गया है कि कोई भी योजना के कार्यान्वयन से पूर्व अंचल से भूमि सत्यापन के बाद अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही इस विवादित भूमि की जांच के लिए सीआई को निर्देश दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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