कुणाल शाहदेव हत्याकांड में अभियुक्त गिड्डू यादव को उम्रकैद
ईचागढ़ राजघराने से संबंध रखने वाले 32 वर्षीय कुणाल शाहदेव की हत्या के मामले में गुरुपद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार रुपये का अर्थदंड और आर्म्स एक्ट के तहत चार साल...
चांडिल, संवाददाता। ईचागढ़ राजघराने से संबंध रखने वाले 32 वर्षीय कुणाल शाहदेव की हत्या के मामले में न्यायालय ने ईचागढ़ निवासी गुरुपद यादव उर्फ गिड्डू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अनुमंडलीय न्यायालय चांडिल में गुरुवार को मामले पर सजा सुनाते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा ने अभियुक्त को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 27 आर्म्स एक्ट में चार वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। केस का संचालन और अभियोजन चांडिल के अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन के द्वारा किया गया।
सटाकर मारी गई थी गोली : ईचागढ़ गांव में 26 मई 2022 को कुणाल शाहदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उस वक्त वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से गौरांगकोचा से ईचागढ़ व लेपाटांड़ के बीच चतुर्मुखी शिवमंदिर के पास स्थित अपने फार्म हाउस जा रहे थे। इस दौरान गिड्डू यादव ने कुणाल शाहदेव को पिस्तौल सटाकर गोली मार दी थी। मृतक कुणाल के पिता सुभाष शाहदेव पेशे से चिकित्सक हैं और ईचागढ़ गांव में ही उनकी क्लिनिक है।
24 घंटे के अंदर हुआ था खुलासा:
मृतक के पिता ने ईचागढ़ थाना में गिड्डू यादव व एक अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। मामले का अनुसंधान करते हुए ईचागढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए पिस्तौल के साथ हत्यारोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल 19 गवाहों की गवाही कराई गई।
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