झारखंड में तीन सोने समेत 6 खानों की होगी नीलामी, राजस्व और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
- झारखंड में जल्द ही सरायकेला-खरसावां, गिरिडीह और पलामू जिले में स्थित छह खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इससे राजस्व और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के अवसर बढ़ेंगे। जानिए डिटेल।
झारखंड में जल्द ही सरायकेला-खरसावां, गिरिडीह और पलामू जिले में स्थित छह खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन जिलों में जिन खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जानी है, उसमें सरायकेला-खरसावां में स्वर्ण खनिज के तीन ब्लॉक, पलामू में ग्रेफाइट के एक, गिरिडीह में कॉपर और बेस मेटल के एक-एक खनिज ब्लॉक शामिल हैं।
बता दें कि कॉपर खनिज के भंडार में झारखंड देश के एक अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में देशभर में 21 फीसदी तांबे का उत्पादन करता है। नीलामी से जहां राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
पोंची ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक का जल्द होगा एलवाई खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 आने के बाद ग्रेफाइट खनिज को ग्रेफाइट को स्ट्रैटेजिक एवं क्रिटिकल मिनरल घोषित किया गया है। इसी नियम के तहत पलामू स्थित पोंची ग्रेफाइट ब्लॉक का बीते नवंबर माह में ई-नीलामी पूरी कर ली है। यह नीलामी 752.05 प्रतिशत पर की गई है, जो विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। अब इस ब्लॉक का एलवाई निर्गत किया जाना है।
विभाग द्वारा इसके लिए संचिका बढ़ाई गई है। बता दें कि एलवाई का मतलब लेटर ऑफ इंटेंट होता है। इसके तहत प्राथमिक बोलीदाता को कहा जाता है कि प्रस्तावित मूल्य और शर्तों के साथ उत्खनन करना है। पोंची खनिज ब्लॉक में उत्खनन कार्य होने से रोजगार और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
राजस्व संग्रहण के स्रोत खोजने पर सीएम दे चुके हैं जोर बता दें सीएम हेमंत सोरेन ने पद संभालने के बाद सभी विभागों को राजस्व उगाही में तेजी लाने के साथ अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नए स्रोतों के लिए संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया है। इसी के तहत खान एवं भूतत्व विभाग खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जानी है।
केंद्र ने भी नीलामी के लिए कहा था बीते साल जुलाई में यह खबर आई थी कि केंद्रीय खनन मंत्रालय ने राज्य सरकार को कई खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी भी दी थी कि राज्य सरकार ने अगर ऐसा नहीं करती है तो केंद्र खुद इन खदानों की नीलामी करेगा। तब नीलामी योग्य 10 खदानों की बात सामने आई थी। इसके लिए संसद से खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) संशोधन बिल-2021 भी पास किया गया था।
इन 10 ब्लॉकों में सोने की खदान के अलावा एक-एक तांबे, ग्रेफाइट की खदान भी शामिल है। बता दें कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा खनन नियमों में बदलाव किया गया था। नए नियमों के अनुसार, राज्य सरकार तय समय में अगर खदानों की नीलामी नहीं करती है तो केंद्र सरकार को खदानों की नीलामी करने का अधिकार है। इसके लिए संसद से खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) संशोधन बिल-2021