सगाई टूटी तो अंगूठी पर किसका हक? अमेरिका की कोर्ट ने पलटा 60 साल पुराना फैसला
- अमेरिका की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इस बात को साफ किया है कि अगर दो लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ता टूटता है तो अंगूठी पर किसका अधिकार होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाहे रिश्ता कोई भी तोड़े, अंगूठी पर खरीददार का ही हक होगा।
सगाई टूटी तो अंगूठी कौन रखे? इस बेहद पेचीदा सवाल का जवाब अमेरिका में मैसाचुसेट्स की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। यहां की कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान इस पर अपना फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान विवाद के केंद्र में 70,000 डॉलर यानी लगभग 60 लाख रुपए की एक अंगूठी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सगाई की अंगूठी पर इसके खरीदने वाले का हक है और उसे वापस कर दी जानी चाहिए। इससे पहले तक कोर्ट को यह पहचानने की कोशिश करनी पड़ती थी कि रिश्ते के अंत के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके बाद अंगूठी को लेकर फैसला किया जाता था। अब कोर्ट ने 60 साल बाद यह नियम बदल दिया है।
यह मामला ब्रूस जॉनसन और कैरोलिन सेटिनो से जुड़ा था। उन्होंने 2016 में डेटिंग शुरू की थी। इसके बाद वे पूरे अमेरिका और इटली में एक साथ घूमे। इस दौरान जॉनसन ने छुट्टियों का खर्च उठाया और सेटिनो को गहने, कपड़े, जूते और हैंडबैग भी दिए। जॉनसन ने कुछ दिनों बाद 70,000 डॉलर की हीरे की अंगूठी खरीदी और अगस्त 2017 में सेटिनो के पिता से उससे शादी करने की बात की। जॉनसन ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि उसके बाद से सेटिनो लगातार उससे दूरी बनाने लगी। जॉनसन के मुताबिक जब उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का पता चला तो वह उनके साथ इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं जाती थी। इसके बाद जॉनसन को पता चला कि सेटिनो उन्हें धोखा दे रही थी।
इस सब के बाद जॉनसन ने सगाई तोड़ दी। हालांकि अंगूठी को लेकर असमंजस की स्थिति थी। ट्रायल जज ने शुरुआत में यह निष्कर्ष निकाला कि सेटिनो सगाई की अंगूठी रखने का हकदार था। कोर्ट ने यह तर्क दिया कि जॉनसन ने सेटिनो पर उसे धोखा देने का गलत आरोप लगाया।” हालांकि अपील कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अंगूठी जॉनसन को मिलनी चाहिए। सितंबर में मामला मैसाचुसेट्स सुप्रीम ज्यूडिशियल कोर्ट के सामने आया जिसमें अंततः फैसला सुनाया कि अंगूठी जॉनसन को ही रखनी चाहिए। अपने फैसले में जज ने कहा कि इस मामले ने यह सवाल उठाया है कि क्या इस आधार पर अंगूठी के हकदार का फैसला लिया जा सकता है कि रिश्ता तोड़ने के लिए कौन दोषी है।
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