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क्या है 18वीं सदी का 'Alien Enemies Act', जिसके दम पर ट्रंप को SC से राहत; पूरे अमेरिका में बवाल

  • अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत दी। अदालत की ढिलाई के पीछे 18वीं सदी का Alien Enemies कानून बताया जा रहा है। अब फैसले के बाद अमेरिका में इसे लेकर हंगामा मचा है।

Gaurav Kala एपीTue, 8 April 2025 06:41 AM
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क्या है 18वीं सदी का 'Alien Enemies Act', जिसके दम पर ट्रंप को SC से राहत; पूरे अमेरिका में बवाल

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के प्रवासियों को निर्वासित करने की सशर्त अनुमति दे दी है। यह अनुमति 18वीं सदी के एक पुराने कानून 'Alien Enemies Act' के तहत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रवासियों को निर्वासन से पहले अदालत में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।

क्या है यह कानून?

'Alien Enemies Act' साल 1798 में पारित एक अमेरिकी कानून है। यह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि किसी युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के समय किसी विदेशी नागरिक को "शत्रु देश" का नागरिक माना जाए, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है या देश से निकाला जा सकता है। यह कानून अब भी अमेरिका में लागू है। इसका अंतिम उपयोग प्रमुख रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी, जर्मन और इतालवी मूल के लोगों के खिलाफ किया गया था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को 2025 फिर से लागू किया और सैकड़ों वेनेजुएलन प्रवासियों को एल सल्वाडोर की एक जेल में भेजने की योजना बनाई।

क्यों हो रहा विवाद

यह कानून 1798 में बनाया गया था, यानी 225 साल पहले, जब अमेरिका बिल्कुल नया राष्ट्र था और बाहरी आक्रमणों से डरा हुआ था। आज की लोकतांत्रिक और मानवाधिकार-आधारित व्यवस्था में इस तरह का कानून पुराना और कठोर माना जाता है। यह कानून राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह किसी विदेशी नागरिक को बिना मुकदमा, बिना सुनवाई हिरासत में ले सकता है या निर्वासित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रशासन इस कानून का प्रयोग कर सकता है, लेकिन प्रवासियों को "उचित समय" और "न्यायिक सुनवाई का अधिकार" दिया जाना जरूरी है। कोर्ट का फैसला 5-4 के मत में आया, जिसमें जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने ट्रंप सरकार के कदम के पक्ष में वोट किया। जबकि जस्टिस सोनिया सोतोमयोर ने तीखी टिप्पणी में कहा, “हम एक राष्ट्र और एक कानून आधारित समाज के रूप में इससे बेहतर हो सकते हैं।”

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ट्रंप ने फैसले का स्वागत किया

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “अमेरिका में न्याय के लिए एक महान दिन” बताया और कहा कि यह फैसला दिखाता है कि “एक राष्ट्रपति को देश की सीमाओं की सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए।”

मामला कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

जब राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएलन प्रवासियों को Alien Enemies Act के तहत डिपोर्ट करना शुरू किया, तो ACLU (अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन) ने कोर्ट में चुनौती दी। जज बोएसबर्ग ने इस पर तत्काल रोक लगाते हुए कहा कि प्रवासियों को कोर्ट में सुनवाई का मौका मिले बिना निर्वासित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन ने इस आदेश का पालन नहीं किया और बाद में स्टेट सीक्रेट का हवाला देते हुए अदालत को और जानकारी देने से इनकार कर दिया।

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