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पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमले में शामिल थीं इमरान खान की पत्नी? 11 मामलों में संदिग्ध है बुशरा

पुलिस ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि बुशरा बीबी को पिछले साल 9 मई को सेना मुख्यालय पर हुए हमले समेत 11 मामलों में संदिग्ध के तौर पर नामित किया गया है।

Amit Kumar पीटीआई, इस्लामाबादTue, 30 July 2024 02:06 PM
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जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। रावलपिंडी जिला पुलिस ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि बुशरा बीबी को पिछले साल 9 मई को सेना मुख्यालय पर हुए हमले समेत 11 मामलों में संदिग्ध के तौर पर नामित किया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें 49 वर्षीय बुशरा के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण दिया गया है। 

बुशरा भी अपने पति के साथ रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। अदालत ने अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण देने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के वकील ने भी अदालत के आदेश के अनुसार एक जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें खुलासा किया गया कि बुशरा के खिलाफ एनएबी में चार मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें रावलपिंडी में तीन और लाहौर में एक मामला शामिल है।

रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस तथा एनएबी ने अपने जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) और बलूचिस्तान पुलिस ने बीबी के खिलाफ मामलों का विवरण नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने एफआईए और बलूचिस्तान पुलिस को सोमवार तक ब्यौरा देने के लिए नए नोटिस जारी किए और तब तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

बुशरा बीबी ने 2018 में खान से शादी की और उनकी तीसरी पत्नी बनीं। इमरान खान के शासन के दौरान, उन्हें बेहद शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन सरकार गिरने के बाद, वह अपने पति की तरह कई मामलों में फंस गई हैं। बुशरा बीबी को कई मामलों में नामजद किया गया है, जिसमें आर्मी म्यूजियम, जीएचक्यू गेट 4 पर हमला, सदर कैंट में एक संवेदनशील सैन्य इमारत को जलाना, मुर्री रोड पर एक खुफिया एजेंसी के कार्यालय पर हमला और विभिन्न क्षेत्रों में आगजनी, दंगा और तोड़फोड़ की अन्य घटनाएं शामिल हैं। आर.ए. बाजार, सिविल लाइन, न्यू टाउन, सिटी, वारिस खान और तक्षशिला पुलिस थानों में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है।

इमरान खान ने 12 मामलों में जमानत के लिए आतंकवाद रोधी अदालत का रुख किया

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने पिछले साल नौ मई को हुए दंगों से जुड़े 12 मामलों में जमानत के लिए यहां एक आतंकवाद रोधी अदालत का रुख किया है। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में मंगलवार को आई एक खबर के अनुसार, खान के वकील सलमान सफदर के नेतृत्व में कानूनी टीम ने याचिकाएं दायर की हैं।

इस समय सभी मामलों में न्यायिक हिरासत में बंद खान ने दावा किया कि उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है। उन्होंने दलील दी कि ये मामले दुर्भावना से प्रेरित हैं और राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसा किया गया है। याचिकाओं में अदालत से इन मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया गया है। हाल में, लाहौर उच्च न्यायालय ने नौ मई की घटना से जुड़े कई मामलों में खान की न्यायिक हिरासत को अमान्य घोषित करके उन्हें बड़ी राहत दी थी।

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