पाकिस्तानी युवक भारतीय की हत्या का दोषी करार, ब्रिटेन में सुपारी लेकर चढ़ा दी थी कार
ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी शख्स को भारतीय की हत्या करने का दोषी पाया गया है। भारतीय शख्स का नाम विग्नेश पट्टाभिरामन था और वह तमिलनाडु का मूल निवासी था। विग्नेश लंदन में एक रेस्टोरेंट मैनेजर की नौकरी करता था। वैलेंटाइन डे के दिन उसकी हत्या कर दी गई थी।
ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी शख्स को भारतीय की हत्या करने का दोषी पाया गया है। भारतीय शख्स का नाम विग्नेश पट्टाभिरामन था और वह तमिलनाडु का मूल निवासी था। विग्नेश लंदन में एक रेस्टोरेंट मैनेजर की नौकरी करता था। वैलेंटाइन डे के दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। रीडिंग क्राउन कोर्ट की ज्यूरी ने 25 वर्षीय शाजेब खालिद को विग्नेश की हत्या का दोषी पाया है। इसके मुताबिक खालिद ने इस काम के लिए 2000 पाउंड लिए थे और विग्नेश के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। विग्नेश की रॉयल बर्कशायर अस्पताल में 15 फरवरी की सुबह मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की वजह सिर में चोट बताई गई।
विग्नेश पट्टाभिरामन मूल रूप से कोयंबटूर के मदुरामलाई के पास आईओबी कॉलोनी का रहने वाला था। दिसंबर 2022 में वह अपनी पत्नी राम्य के साथ लंदन चला गया। यहां पर उसने वेल के एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में नौकरी की। यहां से नौकरी छोड़ने के बाद विग्नेश चर्चिल स्थित हयात रीजेंसी लंदन में नौकरी करने वाला था। लेकिन तभी उसके साथ यह हादसा हो गया।
जानकारी के मुताबिक विग्नेश को मारने की सुपारी एक अन्य भारतीय ने दी थी। मोहम्मद साकिब इस्माइल नाम का यह शख्स वेल के रेस्टोरेंट में ऑपरेशन मैनेजर है। उसने अपने दोस्त सोहित हुसैन से किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा जो विग्नेश को डरा सके। इस्माइल को लगता था कि विग्नेश उसके रेस्टोरेंट में लोगों को गैरकानूनी ढंग से नौकरी दिला रहा है। सोहिम ने विग्नेश को डराने का काम खालिद को दिया, जिसने विग्नेश के ऊपर कार चढ़ा दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक उसने हादसे के बाद एक व्यक्ति को कार से निकलते और तीन बार किसी चीज से हमला करते देखा।
प्रॉसीक्यूशन का कहना है कि खालिद ने विग्नेाश के पैसे भी चुराए। वहीं, खालिद का कहना है कि उसने सिर्फ डराने के लिए कार दौड़ाई थी। लेकिन उसका नियंत्रण नहीं रहा और कार विग्नेश के ऊपर चढ़ गई। उसने कहा कि उसका इरादा विग्नेश को मारना नहीं था। इसके अलावा उसने पैसे चुराने के आरोप से भी इनकार किया है। खालिद साल 2007 में पाकिस्तान से आया था। मामले में खालिद को हायर करने वाले हुसैन को जुर्म में मदद करने के लिए सजा मिली है। इन दोनों को 10 अक्टूबर को सजा मिलेगी।
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