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अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलती रहेगी नागरिकता, ट्रंप के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

  • वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने दावा किया कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिए गए नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 24 Jan 2025 06:00 AM
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अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलती रहेगी नागरिकता, ट्रंप के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता देने के कानून को निरस्त किया था। जज ने इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है। चार डेमोक्रेटिक शासित राज्यों की याचिका पर विचार करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफेनॉर ने ट्रंप प्रशासन को आदेश को लागू करने से अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के पहले दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के बाद अमेरिकी एजेंसियों को आदेश दिया कि वे अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्रदान करने से मना करें। आपको बता दें कि नागरिकता की यह व्यवस्था ऐसे बच्चों के लिए थी जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या कानूनी तौर पर स्थायी निवासी नहीं हैं।

न्यायमूर्ति कॉफेनॉर ने आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, "मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई कानूनविद यह कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह तो मेरी समझ से बाहर है। यह एक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।"

वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने दावा किया कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिए गए नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है वह इस देश का नागरिक है।

अमेरिकी नागरिक स्वतंत्रता संघ (ACLU), प्रवासी संगठनों और एक गर्भवती महिला द्वारा ट्रंप के आदेश के खिलाफ पर मुकदमा दायर किया गया था। इससे शपथ लेते ही ट्रंप की बड़ी न्यायिक लड़ाई शुरू हो गई है। इन मुकदमों में ट्रंप के आदेश को चुनौती दी जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में हर साल करीब 1.5 लाख ऐसे बच्चों को नागरिकता मिलती है।

मैसाचुसेट्स की अटॉर्नी जनरल एंड्रिया जोय कैम्पबेल ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के पास संवैधानिक अधिकारों को छीनने की शक्ति नहीं है।"

आपको यह भी बता दें कि ट्रंप के द्वारा इसपर रोक लगाने के आदेश के बाद कई भारतीय दंपति अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी में अमेरिका में बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे थे। कई भारतीय कपल ने डॉक्टरों से संपर्क किया और फरवरी 20 से पहले सी-सेक्शन के लिए अस्पतालों में अपॉइंटमेंट ले ली थी।

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