Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Sukhu government gets relief from High Court on HPTDC 9 loss-making hotels

HPTDC के घाटे वाले नौ होटल नहीं होंगे बंद, हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को मिली थोड़ी राहत

  • सीएम के मीडिया सलाहकार ने कहा कि निगम के होटलों की इस हालात के लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है बल्कि पूर्व की भाजपा सरकार के कुप्रबन्धन के कारण ही यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेशFri, 22 Nov 2024 06:09 PM
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हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के घाटे वाले होटलों को बंद करने के मामले में हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे वाले नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने के नए आदेश दिए हैं।

इन होटलों में पैलेस होटल चायल, चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल मेघदूत कयारीघाट, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल कुन्जुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैस्टल नागर और होटल धौलाधार धर्मशाला शामिल हैं।

हालांकि हाईकोर्ट ने घाटे वाले अन्य नौ होटलों को 25 नवंबर से बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को यह आदेश दिए। 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने HPTDC के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इन होटलों के मामले में राज्य सरकार ने प्रदेश हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा था जिसके परिणामस्वरूप निगम के नौ होटलों को पुनः शुरू करने के आदेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि निगम के अन्य होटलों को लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है और इस मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और हितधारकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है।

नरेश चौहान ने यह भी कहा कि निगम के होटलों की इस हालात के लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है बल्कि यह स्थिति पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबन्धन के कारण ही उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार से जो चुनौतियां वर्तमान सरकार को मिली है, उनका राज्य सरकार डटकर मुकाबला कर रही है और उनसे पार पाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में अग्रसर है जिसके लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

हाईकोर्ट ने घाटे वाले 18 होटलों को बंद करने के दिए थे आदेश

बता दें कि बीते 19 नवंबर को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों की देनदारियों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया था। इसके पीछे इन होटलों में 40 प्रतिशत से भी कम आक्यूपेंसी को वजह बताया गया था।

हाईकोर्ट 3 दिसम्बर 2024 को अगली सुनवाई में HPTDC के प्रबंध निदेशक को कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद सुक्खू सरकार लगातार विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर आ गई थी। भाजपा के नेताओं द्वारा सरकार पर निगम की संपतियों को लीज पर देने की मंशा से काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को राहत मिली है।

रिपोर्ट: यूके शर्मा

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