Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़SC stays disqualification of six CPS in Himachal Ppradesh government

हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CPS अयोग्यता प्रक्रिया पर लगी रोक

  • संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए अयोग्य करार दिया गया था।

Mohammad Azam एएनआईFri, 22 Nov 2024 12:54 PM
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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की अयोग्यता प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें हिमाचल प्रदेश में 6 संसदीय सचिव ओर मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया था।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अयोग्यता प्रक्रिया वाले आदेश में अब किसी तरह की कार्यवाही नहीं होगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता को नोटिस भी भेजा है। भाजपा नेता कल्पना देवी ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट गई थीं। कोर्ट ने उनसे दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।

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