संजौली मस्जिद समिति से बाकी की दो मंजिलों की स्थिति पर जवाब तलब, निगम कोर्ट में सुनवाई
शिमला नगर आयुक्त न्यायालय ने शनिवार को संजौली मस्जिद मामले पर सुनवाई की। अदालत ने मस्जिद समिति से संजौली मस्जिद की बाकी दो मंजिलों की स्थिति के बारे में जवाब तलब किया।
शिमला नगर आयुक्त न्यायालय ने शनिवार को मस्जिद समिति और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड से संजौली मस्जिद की बाकी दो मंजिलों की स्थिति के बारे में जवाब तलब किया है। सनद रहे 5 अक्टूबर को आयुक्त न्यायालय ने संजौली मस्जिद समिति को दो महीने के भीतर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद समिति ने मस्जिद की छत को हटाने के साथ ही विध्वंस का काम शुरू कर दिया था। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। हालांकि आरोप को वक्फ बोर्ड नकार चुका है।
शनिवार को नगर निगम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी कुतुबुद्दीन ने बताया कि कोर्ट ने उनसे मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल की स्थिति के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जगत पाल ने कोर्ट को साल 2010 से लेकर अब तक विवाद की स्थिति के बारे में अवगत कराया था।
बता दें कि 11 सितंबर को शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के एक हिस्से को गिराने की मांग को लेकर आक्रामक विरोध प्रदर्शन के दौरान दस लोग घायल हो गए थे। लोगों का कहना है कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी। इसके एक दिन बाद संजौली मस्जिद के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद और मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों ने मस्जिद की तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने की पेशकश की थी। यही नहीं इस प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में नगर आयुक्त से अनुमति मांगी थी।
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