आदमपुर उपचुनाव में जीत पक्की करेगा डेरा? वोटिंग से पहले बाहर आया राम रहीम, पैरोल पर उठ रहे सवाल
राम रहीम डेरा के सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल कारावास की सजा काट रहा है। उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।
बलात्कार के दो मामलों में हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल अर्जी स्वीकार कर ली गई है। यह कदम आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। आदमपुर में तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं।
इससे पहले, डेरा प्रमुख को जून में एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था और फरवरी में उसकी तीन सप्ताह की फर्लो मंजूर की गई थी।
राम रहीम डेरा के सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल कारावास की सजा काट रहा है। उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।
गुरमीत राम रहीम को 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था। डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को 2019 में 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था।
एसजीपीसी ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से पैरोल पर उठाए सवाल
अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिन की पैरोल देने पर आपत्ति जताते हुए राजनीतिक हथकंडा बताया है। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने एक बयान में आरोप लगाया कि गुरमीत राम रहीम पर विशेष दया दिखाई जा रही है, जबकि तीन दशक से जेलों में बंद सिखों को सजा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कैद किए गए सिख पैरोल से वंचित हैं।
धामी ने कहा, "यह... सरकारों के कामकाज पर सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की रणनीति देश के हित में नहीं है और सरकारों को सिख भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए।"
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