डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने फिर मांगी 40 दिन की पैरोल, 3 महीने पहले भी आया था बाहर
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है, जहां वह सिरसा में अपने आश्रम के मुख्यालय में दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है।
बलात्कार और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim) ने एक बार फिर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 40 दिन की पैरोल देने की गुहार लगाई है। राम रहीम अक्टूबर 2022 में भी 40 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था।
हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने इसकी पुष्टि की है। चौटाला ने कहा, "डेरा प्रमुख के परिवार ने राम रहीम के लिए एक महीने से अधिक की पैरोल की मांग करते हुए जेल अधिकारियों को एक आवेदन दिया है, लेकिन यह अदालत और कमिश्नर द्वारा तय किया जाएगा कि उन्हें कितने दिनों के लिए पैरोल मिलेगी और वह इस दौरान कहां रहेंगे।"
गौरतलब है कि डेरा प्रमुख को हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भी पैरोल दी गई थी। रहीम को 17 जून को एक महीने की पैरोल मिली थी।
वह 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है, जहां वह सिरसा में अपने आश्रम के मुख्यालय में दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। इससे पहले फरवरी में डेरा प्रमुख को तीन सप्ताह का फरलो दिया गया था।
डेरा प्रमुख को अगस्त 2017 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था। सीबीआई ने 2003 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर मामला दर्ज किया था और कुरुक्षेत्र में पुलिस स्टेशन सदर में पहले दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।
आरोप है कि कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियान निवासी रणजीत सिंह की हत्या 10 जुलाई 2002 को उस समय कर दी गई थी, जब वह हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियान में अपने खेतों में काम कर रहा था।
गहन जांच के बाद, सीबीआई ने 2007 में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और 2008 में आरोप तय किए गए, जबकि 8 अक्टूबर, 2021 को अदालत ने रहीम और चार अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।
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