BBC के खिलाफ गुजरात विधानसभा में पेश हुआ प्रस्ताव, BJP विधायक ने लगाए ये आरोप; कब होगी चर्चा?
गुजरात की सोजित्रा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विपुल पटेल ने बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। उनका आरोप है कि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया है।
बुधवार को गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपुल पटेल ने बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में भाजपा विधायक ने बीबीसी पर 2002 के दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विधानसभा में पेश प्रस्ताव में पटेल ने यह आरोप भी लगाया गया है कि बीबीसी के पास भारत के खिलाफ काम करने का एक छिपा हुआ मकसद है और भारत सरकार से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विपुल पटेल द्वारा पेश इस प्रस्ताव पर 10 मार्च को विधानसभा में चर्चा होगी।
कौन हैं विपुल पटेल
विपुल पटेल सोजित्रा से विधायक हैं और कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बीबीसी पर आरोप लगाया कि उसने रिटायर्ड न्यायमूर्ति केजी शाह आयोग और नानावती-शाह आयोग के निष्कर्षों की अनदेखी की है। चूंकि फरवरी 2002 में हुए गुजरात दंगा मामले में गुजरात के तत्कालीन सीएम और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी।
23 फरवरी को शुरू हुआ गुजरात विधानसभा सत्र 29 मार्च तक चलेगा। इसी दौरान विपुल पटेल ने विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया द मोदी क्वेश्चन' भारतीय प्रधान मंत्री और देश के मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ते तनाव की जांच करने वाली एक दो एपीसोड की सिरीज है। इसे इस साल जनवरी में यूके में प्रसारित किया गया था। डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 2002 के आरोपों पर फिर से गौर करता है, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
पटेल ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जांच एजेंसियों को गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों में राज्य सरकार या किसी धार्मिक संगठन या किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि 2002 में हुई घटनाओं का आकलन करना सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार की कोई साजिश नहीं थी और सरकार के सक्रिय नहीं होने के किसी भी आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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