फाइन से इनकार, पति की बाइक के लिए क्रेन पर चढ़ी महिला; सूरत में एक घंटे चला ड्रामा
गुजरात के सूरत में एक पत्नी अपने पति की बाइक के लिए ट्रैफिक पुलिस की क्रेन पर चढ़ गई। पब्लिक रोड पर एक घंटे तक ड्रामा चलता रहा। पति-पत्नी ने जुर्माना देने से भी इनकार कर दिया।
गुजरात के सूरत शहर में उस समय ड्रामा देखने को मिला जब एक महिला पति की बाइक छुड़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की क्रेन पर चढ़ गई। पुलिस और आसपास के लोगों ने उसे नीचे उतर जाने को कहा लेकिन वह नहीं मानी। पति-पत्नी ने पुलिस से बहस भी की। उन्होंने जुर्माना देने से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस अवैध रूप से उनकी बाइक लेकर जा रही है।
सूरत जिले के डिंडोली इलाके में पब्लिक रोड पर सोमवार को उस समय ड्रामा देखने को मिला जब 37 साल की महिला ने ट्रैफिक टोइंग क्रेन (गाड़ियों को उठाकर ले जाने वाली) के बोनट पर चढ़कर विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश की। महिला की पहचान सीमा पटेल के रूप में हुई है। पटेल इस बात से नाराज थीं कि ट्रैफिक पुलिस मार्क प्वाइंट के पास एसबीआई शाखा के सामने खड़ी उनके पति की बाइक को टो कर लिया था।
ट्रैफिक पुलिस और आसपास मौजूद लोगों ने सीमा को क्रेन से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए पुलिस को बुलाना पड़ा। सुबह 11.30 बजे शुरू हुआ ड्रामा करीब एक घंटे तक जारी रहा। ट्रैफिक विभाग के सर्किल-4 के हेड कांस्टेबल रोहित कंचनभाई और उनके साथी पुलिसकर्मी ट्रैफिक क्रेन नंबर-9 के साथ इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे।
इस दौरान जब क्रेन मार्क पॉइंट के पास पहुंची तो स्टाफ के लोगों ने एक मोटर साइकिल को खींच लिया। जब वे वहां से निकल रहे थे, तो एक आदमी उनके पीछे दौड़ा और उनसे अपनी बाइक देने के लिए कहा। इसपर ट्रैफिक पुलिस ने उससे जुर्माना भरने को कहा, तो वह अपनी पत्नी के साथ पुलिस से बहस करने लगा। अचानक सीमा को गुस्सा आ गया और वह ट्रैफिक क्रेन के बोनट पर चढ़ गई।
महिला ने पुलिस से कहा कि बाइक उसके पति को वापस कर दें और उन्हें गाली भी दी। उसने जुर्माना भरने से भी इनकार कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसके पति की बाइक को अवैध तरीके से टो किया गया है। इस पूरे ड्रामे के दौरान जब महिला नीचे नहीं उतरी और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे तो ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल रूम में फोन किया। पीसीआर वैन जल्द ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस सीमा और उसके पति शरद (40) को थाने ले गई। डिंडोली पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 504, 427 और 114 के तहत मामला दर्ज किया है।
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