Hindi Newsगुजरात न्यूज़18 months imprisonment for throwing slippers at judge in Gujarat Rajkot

सुनवाई लंबित होने से नाराज चाय बेचने वाले शख्स ने जज पर फेंक दी थी चप्पल, जानें अब उसके साथ क्या हुआ

गुजरात के राजकोट जिले के चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को यहां मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने के अपराध में 18 महीने की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति ने उसके एक मामले में सुनवाई लंबित होने से...

Shankar Pandit एजेंसी, अहमदाबादSat, 5 June 2021 07:14 AM
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गुजरात के राजकोट जिले के चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को यहां मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने के अपराध में 18 महीने की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति ने उसके एक मामले में सुनवाई लंबित होने से नाराज होकर 2012 में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर चप्पल फेंक दी थी। मिर्जापुर ग्रामीण न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीए धधल ने गुरुवार को भवानीदास बावाजी को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत दोषी ठहराया। 

पुलिस ने एक बयान में बताया कि बावाजी ने दावा किया था कि वह उसके मामले की सुनवाई लंबित होने से नाराज था। इसलिए हताश होकर उसने न्यायाधीश पर चप्पल फेंक दी। न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने का कृत्य अत्यंत निदंनीय है। इसलिए मजिस्ट्रेट ने बावाजी को प्रोबेशन के तहत राहत देने से इंकार कर दिया। 

हालांकि, प्रावधान के तहत दोषी के अच्छे आचरण को देखते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट ने राजकोट के रहने वाले बावाजी को 18 माह कैद की सजा सुनाई है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। आरोपी ने 11 अप्रैल 2012 को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केएस झावेरी पर अपनी चप्पल फेंक दी थी, लेकिन वे उन्हें लगी नहीं थी। इसके बाद बावाजी को सोला पुलिस थाने के हवाले कर दिया था, जिसने उसके खिलाफ भादंवि की धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज किया था।

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