iPhone 13 के ग्राहक को ऐप्पल सर्विस सेंटर ने दिए एक लाख रुपये, ये है मामला
बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन के निवासी अवेज खान को ऐप्पल इंडिया सर्विस सेंटर से 1 लाख रुपये का मुआवजा मिला है। यह मुआवजा उनके iPhone 13 डिवाइस को हुए डैमेज के कारण दिया गया है। जानिए क्या है मामला

बेंगलुरु के एक शख्स को iPhone 13 खरीदने के बाद बेहद बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा। दरअसल यह मामला ऑफ्टर सेल्स सर्विस से जुड़ा हुआ है। iPhone 13 के उस ग्राहक को अब ऐप्पल सर्विस सेंटर ने पूरे एक लाख रुपये का मुआवजा दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन के निवासी अवेज खान को ऐप्पल इंडिया सर्विस सेंटर से 1 लाख रुपये का मुआवजा मिला है। यह मुआवजा उनके iPhone 13 डिवाइस को हुए डैमेज के कारण दिया गया है।
सर्विस सेंटर पर ऐसे परेशान हुए खान
30 वर्षीय खान ने अक्टूबर 2021 में एक साल की वारंटी के साथ iPhone 13 खरीदा था। लेकिन कुछ महीनों बाद, उन्हें बैटरी और स्पीकर दोनों में समस्या का सामना करना पड़ा। समस्या के समाधान करने के लिए, वे अगस्त 2022 में इंदिरानगर सर्विस सेंटर गए। सर्विस सेंटर में, उन्हें आश्वासन दिया गया कि समस्या का समाधान किया जा सकता है, और उन्हें एक सप्ताह के भीतर फोन वापस मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद, उन्हें एक कॉल आया जिसमें दावा किया गया कि समस्या ठीक हो गई है और वह अपना iPhone वापस ले जाएं।
जब खान अपना फोन लेने के लिए सर्विस सेंटर गए, तब उन्हें पता चला कि उनका iPhone ठीक नहीं हुआ है और अभी भी खराब है। उसके बाद, डिवाइस की दोबारा जांच करने का वादा करने के बावजूद, सर्विस सेंटर ने दो सप्ताह तक खान को कोई जवाब नहीं दिया।
बाद में, iPhone रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें बताया कि उनके फोन के आउटर मेश गोंद जैसा पदार्थ पाया गया था, और यह समस्या एक साल की वारंटी में शामिल नहीं थी। ऐप्पल के रिप्रेजेंटेटिव को कई ईमेल भेजने के बावजूद, खान को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
अदालत में सुनाया आदेश
अक्टूबर 2022 में, खान ने एक लीगल नोटिस भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं आया। दिसंबर में, वह स्थानीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए गए। इसके बाद, शहर की एक उपभोक्ता अदालत ने उनके मामले की सुनवाई की और हाल ही में ऐप्पल को उन्हें ब्याज सहित 79,900 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, और उन्हें हुई कठिनाइयों के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
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