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आ गई लास्ट डेट: SMS भेजकर तुरंत Aadhaar-PAN card Link करें, वरना लग सकता है ₹10000 का फटका!

अगर आपने अभी तक आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो फटाफट ये काम किए क्योंकि लास्ट डेट बेहद नजदीक है। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आप 31 मार्च तक अपने...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 12 March 2022 03:21 PM
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अगर आपने अभी तक आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो फटाफट ये काम किए क्योंकि लास्ट डेट बेहद नजदीक है। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आप 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जो लोग अनजान हैं, उनके लिए 2017 में सीबीडीटी ने घोषणा की कि सभी भारतीय नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यह कदम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी का पता लगाने की अनुमति देता है और यह मल्टीपल पैन कार्ड जारी करने को भी कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि कई लोग सरकार को धोखा देने के लिए कई सारे पैन कार्ड बनवा लेते हैं।

गौरतलब है कि सीबीडीटी द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की पहली समय सीमा 5 अगस्त 2017 थी, हालांकि, विभाग विभिन्न कारणों से समय सीमा को बढ़ाता रहा। सीबीडीटी द्वारा जारी नई समय सीमा 31 मार्च 2022 है।

लग सकता है 10 हजार का जुर्माना
हालांकि, आप अभी भी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को तब तक प्रोसेस नहीं करेगा जब तक आप लिंकिंग को पूरा नहीं करते। दी गई समय सीमा से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है और इसके अलावा पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है।

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। यह जानने के लिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
 

SMS के जरिए ऐसे लिंक करें Aadhaar card और PAN card:

स्टेप 1: अपने स्मार्टफोन में मैसेज ऐप खोलें।

स्टेप 2: एक नया मैसेज बनाएं।

स्टेप 3: टेक्स्ट मैसेज सेक्शन में, टाइप करें UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर> और 567678 या 56161 पर SMS भेजें।

आप वेबसाइट पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं:

स्टेप 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं - www.incometaxindiaefiling.gov.in

स्टेप 2: अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें। यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप इसे अपने पैन कार्ड का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं।

स्टेप 3: मेन्यू बार पर, 'Profile Settings' पर क्लिक करें और 'Link Aadhaar' चुनें।

स्टेप 4: चेक करें कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही पैन कार्ड की डिटेल आपके आधार कार्ड की डिटेल से मेल खाते हैं या नहीं।

स्टेप 5: यदि कोई मिसमैच है, तो आपको उसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करवाना होगा। यदि डिटेल मैच हो रहे हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सफलतापूर्वक लिंक हो जाने के बाद आपको सूचित किया जाएगा।

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