Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़how to check pan card validity and link pan with aadhaar before 31 march deadline - Tech news hindi

रद्दी हो जाएगा आपका PAN Card, अगर 31 से पहले नहीं किया ये काम; सरकार की चेतावनी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN धारकों को अपने PAN को Aadhaar जोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहने पर PAN Card निष्क्रिय हो जाएगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 25 Feb 2023 09:07 AM
share Share

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) धारकों को अपने पैन को अपने आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। पब्लिक एडवाइजरी के अनुसार, 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद, पैन धारक पैन से जुड़े वित्तीय लेन-देन शुरू नहीं कर पाएंगे और यहां तक ​​कि सभी इनकम टैक्स पेंडिंग रिटर्न भी रोक दिए जाएंगे।

पैन और आधार को जोड़ना छूट की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य है। इसमें असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और भारत के गैर-नागरिक शामिल हैं। "यह अनिवार्य है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें!" एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से अनलिंक पैन को निष्क्रिय माना जाएगा।

पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। जिन लोगों ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक नहीं किया है, वे आधिकारिक पोर्टल - https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालांकि, लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोगों को 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।

यदि समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि समय सीमा आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। हालांकि, यह जांचने के लिए कि आपका पैन कार्ड अभी भी वैध है या नहीं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसे वेरिफाई कर सकते हैं।

पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर सरकार पैन कार्ड को निष्क्रिय कर देती है यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड सौंपे गए हैं या डुप्लीकेट पैन कार्ड का उपयोग कर रहा है।

पहला तरीका: ऑनलाइन चेक करें कि पैन कार्ड वैलिड है या नहीं

अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक करने के लिए-
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

- पेज के बाईं ओर 'Verify Your PAN Details' लिंक पर क्लिक करें।

- अपना पैन नंबर दर्ज करें।

- अपना पूरा नाम दर्ज करें जैसा कि पैन कार्ड पर उल्लेख किया गया है।

- अब पेज पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।

- 'Submit' पर क्लिक करें।

- वेबसाइट आपके पैन कार्ड का स्टेटस दिखाते हुए एक मैसेज दिखाएगा, कि ये एक्टिव है या नहीं।

दूसरा तरीका: SMS के जरिए चेक करें कि पैन कार्ड वैलिड है या नहीं

आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर भी अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक सकते हैं: नीचे देखें तरीका

- उदाहरण के लिए, यदि आपका पैन नंबर ABCDE1234F है, तो आप इस फॉर्मेट में मैसेज भेजेंगे: NSDL PAN ABCDE1234F

- एसएमएस भेजने के बाद, आपको अपने पैन कार्ड के स्टेटस के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा, चाहे वह एक्टिव हो या नहीं।

आयकर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने, वित्तीय लेनदेन सुचारू रूप से करने, और धोखाधड़ी या व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से बचने के लिए अपने पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड की वैलिडिटी की जांच करना महत्वपूर्ण है।

31 मार्च की समय सीमा से पहले पैन और आधार को कैसे लिंक करें

यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें एसएमएस या ऑनलाइन के माध्यम से इन्हें लिंक कर सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें। इसके अलावा, आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लेट फीस या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए-

- भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

- अगर पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी रजिस्टर करें।

- अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी पैन नंबर होगी।

- आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।

- लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर 'Profile Settings' में जाएं और होमपेज पर 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।

- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है।

- यदि लागू हो तो "मेरे पास केवल आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है" बॉक्स को चेक करें।

- वेरिफाई करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।

- 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।

- अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए डिटेल आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। यदि आपकी डिटेल मैच होती हैं 'link now' बटन पर क्लिक करें। अब आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।

- एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप मेसेज आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

नोट: यदि आपके आधार कार्ड और पैन में डिटेल मेल नहीं खाते हैं, तो आपको अपने पैन रिकॉर्ड से मिलान करने के लिए अपने आधार डिटेल को अपडेट करवाना होगा।

नोट- यदि उपरोक्त लिंक नहीं खुल रहा है तो आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए utiitsl.com, egov-nsdl.co.in पर भी जा सकते हैं।
 

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें