सरकार की सख्ती के बाद बैकफुट पर Google, प्ले स्टोर पर लौटे डीलिस्ट हुए ऐप
सरकार की सख्ती के बाद प्ले स्टोर से हटाए गए इंडियन ऐप्स को गूगल ने फिर से बहाल कर दिया है। कंपनी ने 1 मार्च को नौकरी, शादी और 99Acres के साथ कई ऐप्स को पेमेंट पॉलिसी के उल्लंघन के कारण हटा दिया था।
भारत सरकार की सख्ती के बाद गूगल (Google) ने प्ले स्टोर से हटाए गए इंडियन ऐप्स को फिर से बहाल कर दिया है। कंपनी ने 1 मार्च को नौकरी, शादी और 99Acres के साथ कई भारतीय ऐप्स को पेमेंट पॉलिसी के उल्लंघन के कारण प्ले स्टोर से हटा दिया था। प्ले स्टोर पर Naukri.com और 99 Acres समेत कुछ ऐप फिर से दिखने लगे हैं। वहीं, भारत मैट्रिमोनी, ट्रूली मैडली और KUKU FM ऐप खबर लिखे जाने तक प्ले स्टोर पर वापस नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि ये ऐप भी जल्द ही फिर से प्ले स्टोर पर दिखने लगेंगे।
अश्विनी वैष्णव ने की गूगल से बात
शुक्रवार को गूगल की सख्त कार्रवाई के बाद, सरकार ने भी कंपनी से संपर्क किया और उसे अपना फैसला बदलने के लिए कहा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'भारत बहुत स्पष्ट है, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। हमारे स्टार्ट-अप को वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें आवश्यकता है। मैंने पहले ही गूगल को फोन किया है। मैंने पहले ही उन ऐप डेवलपर्स को फोन किया है जिन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, हम अगले हफ्ते उनसे मिलेंगे। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह की डी-लिस्टिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती।'
इन्फोएज के संजीव बिखचंदानी ने किया कन्फर्म
नौकरी और 99Acres ऐप ऑपरेट करने वाले इन्फोएज के संजीव बिखचंदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कंपनी के कई ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गए हैं।
हालांकि, गूगल द्वारा हटाए गए शादी.कॉम ऐप को चलाने वाले पीपल ग्रुप के फाउंडर अनुपम मित्तल ने कहा कि गूगल द्वारा इन ऐप्स को तभी बहाल किया गया, जब उन्होंने गूगल की पॉलिसी को मानने के लिए इन-ऐप पेमेंट के सभी तरीकों को हटा दिया था। उन्होंने एक्स पर कहा, 'ऐप्स बिना बिलिंग के वापस आ गए हैं जो उनके न होने जितना ही अच्छा है।'
सुप्रीम कोर्ट ने दी गूगल को हरी झंडी
ऐप्स को हटाने के गूगल के फैसले से इंटरनेट दिग्गज और कुछ भारतीय ऐप डेवलपर्स के बीच संबंधों में खटास बढ़ गई है। ऐप डेवेलपर्स ने इन-ऐप भुगतान पर 11% से 26% कमीशन चार्ज करने की पॉलिसी का विरोध किया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने प्रभावी रूप से गूगल को शुल्क वसूलने या ऐप्स हटाने की हरी झंडी दे दी।
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