अगर आपके पास हैं दो Voter ID Card हैं तो आज ही कराएं कैंसिल, नहीं तो हो सकती एक साल की जेल
देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन क्या हों अगर आपके पास एक नहीं बल्कि दो वोटर आईडी हों। आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं।
देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत में 18 साल के होने के बाद हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाता है कि वह वोट कर सकते हैं। वोट देनें के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना बेहद जरूरी होता है। चुनाव के लिए वोटर आईडी कार्ड कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। वोटर आईडी पहचान और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम करता है। लेकिन क्या हों अगर आपके पास एक नहीं बल्कि दो वोटर आईडी हों। आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं।
दो Voter ID रखने पर 1 साल की जेल
दो या दो से अधिक वोटर आईडी रखना एक अपराध माना जाता है, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक। कानूनी तौर पर, एक व्यक्ति एक से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता है। अलग-अलग स्थानों के दो वोटर आईडी के साथ पाए जाने वालों को पकड़े जाने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना गैरकानूनी है।
Voter ID के लिए अप्लाई कैसे करें
Step 1: यदि आप पहली बार मतदाता हैं या आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। एनआरआई मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र में नाम जोड़ने या हटाने के लिए फॉर्म 6ए और 7 का उपयोग करना चाहिए। सुधार के लिए, फॉर्म 8 का उपयोग करें, और यदि आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया है, तो फॉर्म 8ए का उपयोग करें।
Step 2: अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और आवश्यक डिटेल्स भरें। सुनिश्चित करें कि आप फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
Step 3: अपलोड की गई सभी डिटेल्स को वेरीफाई करें। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल प्राप्त होगा, जो आपको अपने मतदाता पहचान पत्र आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देता है। ध्यान दें: आमतौर पर, वोटर आईडी बनवाने और उसमें कोई डिटेल चेंज चलें करने में लगभग 30 दिन लगते हैं।
Voter ID बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा। यहां ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करते समय 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल के अलावा पानी, टेलीफोन और गैस आदि का बिल, एज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर आप घर बैठे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ / जेपीजी / जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करे लें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।