Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Salman Khan firing case Bombay High Court says Nothing amiss in death of accused in custody

'हिरासत में मौत का मामला नहीं लगता', सलमान खान फायरिंग केस में हाई कोर्ट ने क्या कहा

  • 14 अप्रैल को मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने उपनगरीय बांद्रा इलाके में स्थित सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की थी। इसके बाद 26 अप्रैल को पुलिस ने गुजरात से विक्की गुप्ता और सागर पाल जबकि पंजाब से थापन को गिरफ्तार किया था।

Niteesh Kumar भाषाFri, 6 Dec 2024 09:39 PM
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी से जुड़े मामले में बंबई हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि इस केस में आरोपी अनुज थापन की मौत हिरासत में हुई मौत प्रतीत नहीं होती। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि इस मौत मामले में कुछ भी संदेहास्पद नहीं है।

14 अप्रैल को मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने उपनगरीय बांद्रा इलाके में स्थित सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की थी। इसके बाद 26 अप्रैल को पुलिस ने गुजरात से विक्की गुप्ता और सागर पाल जबकि पंजाब से थापन को गिरफ्तार किया था। 1 मई को थापन ने कथित तौर पर पुलिस हिरासत के दौरान आत्महत्या कर ली थी। अपराध शाखा के हवालात के शौचालय में उसका शव मिला था।

अदालत ने यह टिप्पणी मामले की जांच करने वाले मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद की। कानून के अनुसार, हिरासत में मौत के मामलों में मजिस्ट्रेट जांच की जानी आवश्यक है। थापन की मां रीता देवी ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पीठ ने कहा कि थापन की मौत को लेकर कोई संदेह नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को तय की है और देवी के वकील से मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट देखने को कहा है।

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