Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHC gives relief to Arijit Singh says AI tools mimicking his voice violate personality rights

सिंगर अरिजीत को AI वॉयस मिमिक्री के खिलाफ राहत, आवाज-फोटो के इस्तेमाल पर रोक

  • कुछ डिजिटल प्लैटफॉर्म्स AI टूल्स के जरिए सिंगर अरिजीत सिंह की वॉइस और तस्वीर का इस्तेमाल करके कंटेंट तैयार करने की अनुमति दे रहे थे, जिसके खिलाफ वह बंबई हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट ने सिंगर के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि किसी भी नामचीन हस्ती की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।

Prabhash Jha Thu, 1 Aug 2024 03:07 PM
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बंबई हाई कोर्ट ने सिंगर अरिजीत सिंह को राहत देते हुए कहा है कि आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से नामचीन हस्तियों की नकल करके कंटेंट तैयार करना उनके व्यक्तित्व अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिलेब्रिटी की आवाज, तस्वीर या अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करके उनकी सहमति के बिना कंटेंट तैयार करना उचित नहीं है। सिंगर ने अपनी याचिका में दावा किया था कुछ प्लैटफॉर्म्स उनकी आवाज, तौर-तरीकों और बाकी चीजों की नकल करके वॉयस रिकॉर्डिंग को एडिट करने के लिए आर्टिफिशियल टूल्स प्रदान करते हैं।

सिंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर आई छागला की बेंच ने 26 जुलाई को अपने अंतरिम आदेश में आठ ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स को अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का उपयोग करने से रोक दिया और उन्हें ऐसी सभी सामग्री और आवाज की नकल भी हटाने का निर्देश दिया। अरिजीत के वकील हिरेन कामोद ने कहा कि उनके मुवक्किल ने पिछले कई सालों से जानबूझकर किसी भी तरह के ब्रैंड का प्रचार करने या अपने व्यक्तित्व के व्यावसायीकरण से परहेज किया है। हाई कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि सिंगर को अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति छागला ने फैसले में कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आलोचना और टिप्पणी की अनुमति देती है, लेकिन व्यावसायिक लाभ के लिए किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती। अदालत ने कहा, "ऐसे एआई टूल्स उपलब्ध कराना जो किसी की आवाज को बिना उसकी अनुमति के सेलिब्रिटी की आवाज में परिवर्तित करने में मदद करते हैं, सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है।"

 

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