Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBombay hight court ordererd to delete salman khan name from anuj thapan custodial death plea, read

अनुज थापन मौत केस से हाई कोर्ट ने सलमान खान का नाम हटाने के दिए निर्देश, कहा 'कोई मतलब नहीं'

  • सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले अनुज थापन की मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका से दबंग खान का नाम हटाने का निर्देश दिया है। जानिए पूरा मामला

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 11 June 2024 06:29 AM
share Share

सलमान खान के घर हुई फायरिंग में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनुज थापन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। लेकिन 1 मई को आरोपी की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी। आरोपी की माँ रीटा देवी ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का निर्देश दिया है। याचिका में अनुज थापन की मौत को हत्या बताया गया था। लेकिन पुलिस लगातार इस याचिका का खंडन करती आई है।

सलमान खान नाम हटाएं

सोमवार को जस्टिस रेवती ढेरे की बेंच ने अनुज थापन की माँ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान खान का नाम हटाने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि इस मामले में सलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उन्हें याचिका प्रतिवादी बनाने का कोई मतलब नजर नहीं आता। बेंच ने कहा जिस व्यक्ति को पीड़ित माना जा रहा है, उसे पक्ष प्रतिवादी बनाने का क्या मतलब है? उन्हें याचिका में सलमान खान का नाम होने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए याचिका से दंबग खान के नाम को हटाए जाने का निर्देश दिया।

salman khan

अगली सुनवाई

बेंच ने आगे अनुज थापन की माँ की याचिका पर विचार करने की बात भी कही। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए उनके बेटे अनुज थापन की मौत से जुड़ा ये मामला जरूरी है। ऐसे में मामले की जांच होगी। अब इस मामले में 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

सलमान खान के घर फायरिंग

बता दें, इस साल अप्रैल में सलमान खान के बांद्रा स्थित गलैक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने एक्टर को जान से मारने की प्लानिंग भी की थी जिसमें पुलिस ने अनुज थापन समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच में जुड़ी मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में अनुज थापन की मौत से मामला बिगड़ गया। अनुज थापन की माँ ने पुलिस और सलमान पर बेटे को कस्टडी में ही मार देने का आरोप लगाया था। हालांकि, मुंबई हाई कोर्ट ने याचिका में सलमान खान का नाम देख कर उसे केस को भटकाने वाला मुद्दा बताया। अब अगली सुनवाई का इंतजार हो रहा है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें