अनुज थापन मौत केस से हाई कोर्ट ने सलमान खान का नाम हटाने के दिए निर्देश, कहा 'कोई मतलब नहीं'
- सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले अनुज थापन की मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका से दबंग खान का नाम हटाने का निर्देश दिया है। जानिए पूरा मामला
सलमान खान के घर हुई फायरिंग में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनुज थापन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। लेकिन 1 मई को आरोपी की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी। आरोपी की माँ रीटा देवी ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का निर्देश दिया है। याचिका में अनुज थापन की मौत को हत्या बताया गया था। लेकिन पुलिस लगातार इस याचिका का खंडन करती आई है।
सलमान खान नाम हटाएं
सोमवार को जस्टिस रेवती ढेरे की बेंच ने अनुज थापन की माँ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान खान का नाम हटाने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि इस मामले में सलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उन्हें याचिका प्रतिवादी बनाने का कोई मतलब नजर नहीं आता। बेंच ने कहा जिस व्यक्ति को पीड़ित माना जा रहा है, उसे पक्ष प्रतिवादी बनाने का क्या मतलब है? उन्हें याचिका में सलमान खान का नाम होने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए याचिका से दंबग खान के नाम को हटाए जाने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई
बेंच ने आगे अनुज थापन की माँ की याचिका पर विचार करने की बात भी कही। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए उनके बेटे अनुज थापन की मौत से जुड़ा ये मामला जरूरी है। ऐसे में मामले की जांच होगी। अब इस मामले में 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
सलमान खान के घर फायरिंग
बता दें, इस साल अप्रैल में सलमान खान के बांद्रा स्थित गलैक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने एक्टर को जान से मारने की प्लानिंग भी की थी जिसमें पुलिस ने अनुज थापन समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच में जुड़ी मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में अनुज थापन की मौत से मामला बिगड़ गया। अनुज थापन की माँ ने पुलिस और सलमान पर बेटे को कस्टडी में ही मार देने का आरोप लगाया था। हालांकि, मुंबई हाई कोर्ट ने याचिका में सलमान खान का नाम देख कर उसे केस को भटकाने वाला मुद्दा बताया। अब अगली सुनवाई का इंतजार हो रहा है।
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