Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Allu Arjun will have to spend night in jail despite getting relief from High Court stampede case

अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से राहत के बावजूद जेल में गुजारनी होगी रात, जानें रिहाई में क्यों देरी

  • अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुडा जेल भेज दिया गया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 14 Dec 2024 12:57 AM
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्म पुष्पा 2 के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत के मामले में तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, वह जेल से अभी तक रिहा नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभिनेता की रिहाई अब शनिवार सुबह में होगी। अल्लू अर्जुन की रिहाई पर टास्क फोर्स ADCP श्रीनिवास राव ने कहा, 'उन्हें सुबह रिहा कर दिया जाएगा। मुझे इसका कारण नहीं पता है। उन्हें सुबह रिहा कर दिया जाएगा। शुक्रवार को हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

इससे पहले, जेल सूत्रों ने बताया था कि उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद अभिनेता को जेल में ही रात गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि जेल अधिकारियों को शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति नहीं मिली थी। सूत्रों ने बताया कि अगर जमानत की प्रति प्राप्त भी हो जाती है तो उसकी जांच करनी होगी और शुक्रवार को रिहाई संभव नहीं होगी। ऐसे में अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह ही जेल से बाहर आ सकेंगे। इससे पहले दिन में, हाई कोर्ट ने एक्टर को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

आखिर क्या है पूरा मामला

अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुडा जेल भेज दिया गया। 4 दिसंबर की रात अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया था। हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है।

21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को स्थानीय अदालत की ओर से अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच, मशहूर अभिनेता की गिरफ्तारी से राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों-भाजपा और भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अल्लू अर्जुन के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और वह अपना काम करेगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

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