Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC PCS Prelims exam: Candidates can enter by scanning their eyes in uppcs up pcs exam

UPPSC PCS : आंखें स्कैन कर अभ्यर्थियों को एंट्री, नए नियम लागू होने के बाद पहली बड़ी परीक्षा

  • UPPSC PCS Prelims : यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में अभ्यर्थियों को बायोमीट्रिक जांच (आइरिश स्कैनिंग या आंखें स्कैन) करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराजThu, 12 Dec 2024 11:18 AM
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UPPSC PCS : आंखें स्कैन कर अभ्यर्थियों को एंट्री, नए नियम लागू होने के बाद पहली बड़ी परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2024 के प्रवेश पत्र बुधवार को वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपलोड कर दिए गए। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को बायोमीट्रिक जांच (आइरिश स्कैनिंग या आंखें स्कैन) करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। प्रतियोगी छात्रों के मानकीकरण (नॉर्मलाइजेशन) के खिलाफ आंदोलन के कारण एक दिन में ही प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। विज्ञापन में 51 जिलों में ही परीक्षा कराने की बात लिखी थी लेकिन 19 जून के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्र नहीं मिलने की वजह से 75 जिलों में परीक्षा करानी पड़ रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 5,76,154 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को दो सत्रों में (प्रथम सत्र सुबह 09:30 से 11:30 बजे तक एवं द्वितीय सत्र 02:30 से 04:30 बजे तक) कराई जाएगी।

ओटीआर नंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर दो फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर पहुंचना है। आयोग के अनुसचिव ओंकारनाथ सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

नए नियम लागू होने के बाद होगी पहली बड़ी परीक्षा

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2024) आठ अगस्त को लागू होने के बाद आयोग की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। आयोग ने साफ किया है कि नए नियम के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि अपराध की श्रेणी में हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक जुर्माना और उम्रकैद तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

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