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UGC : विश्वविद्यालय खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव

  • UGC ने पहले की तुलना में विश्वविद्यालय को खोलने के लिए जमीन की अनिवार्यता कम की है। महानगरों में 10 एकड़ जमीन होने पर विवि की स्थापना की जा सकती है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 7 Feb 2025 08:41 AM
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UGC : विश्वविद्यालय खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी भूमि के मापदंड में बदलाव किया है। अब बदले हुए मापदंड के अनुसार देशभर में विश्वविद्यालय खुलेंगे। पहले की तुलना में विश्वविद्यालय को खोलने के लिए जमीन की अनिवार्यता कम की गई है। विवि के लिए देशभर में अब 20 एकड़ जमीन पर्याप्त होगी। वहीं महानगरों में 10 एकड़ जमीन होने पर विवि की स्थापना की जा सकती है।

विश्वविद्यालय के लिए ग्रामीण इलाकों में पहले 30 एकड़ जमीन की अनिवार्यता थी। अब 30 की जगह 20 एकड़ जमीन होने पर भी विश्वविद्यालय शुरू की जा सकती है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों के लिए पांच एकड़ और शहरी इलाकों में दो एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। इसे भी कम करने पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षण संस्थानों के लिए तैयार किए गए विजन 2040 के तहत दिए गए प्रस्ताव के अनुसार कई और बदलाव होंगे। देश के उच्च शिक्षण संस्थान अब मल्टीडिसिप्लनरी (बहुविषयक) संस्थानों में बदलेंगे। जहां विभिन्न विषयों की पढ़ाई एक साथ होगी। इसमें नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए वर्ष 2040 तक देश के सभी संस्थानों को मल्टीडिसिप्लनरी बनाने का जिक्र किया गया है। इसी के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को अपना कोर्स वर्क फ्रेम करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए विषयों को जोड़ा गया है।

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हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान का लक्ष्य: उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक हर जिले में कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। इनमें स्थानीय या दो भाषाओं में मल्टीडिसिप्लीनरी शिक्षण होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2035 तक 2018 के मुकाबले 50 फीसदी नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2040 तक देश की संस्थाओं को मल्टीडिसिप्लीनरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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