फैसला: जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी में शिक्षक भर्ती पर रोक
प्रदेशभर के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन को शिकायत मिली थी कि इन स्कूलों के प्रबंधक अपने निजी स्वार्थ एवं सगे
प्रदेशभर के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन को शिकायत मिली थी कि इन स्कूलों के प्रबंधक अपने निजी स्वार्थ एवं सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एडेड जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती की जा रही है।
बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 मार्च को शासन को पत्र लिखकर इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। जिस पर शासन के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने छह जून को नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को दिया है। इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से आठ जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल संचालित हैं। इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्ते और अन्य शर्ते) नियमावली 1975 के अनुसार की जाती है। फिलहाल उक्त नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है। लिहाजा न सिर्फ भर्ती पर रोक लगाई गई है बल्कि यदि चयन की कार्रवाई प्रस्तावित हो तो उसे भी किसी भी दशा में पूर्ण न करने के आदेश दिए गए हैं।
24 जुलाई से पहले नया आयोग संभव
प्रयागराज। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों/ प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग 24 जुलाई से पहले अस्तित्व में आ सकता है। शासन ने दो मई को 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए आयोग के अधिनियम-2019 में संशोधन करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे।
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