UPTET 2018: यूपीटीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी, 20 हजार और पास हुए
UPTET Result 2018: यूपीटीईटी की प्राथमिक स्तर की परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। रिवाइज्ड रिजल्ट में 19,852 अभ्यर्थियों को और सफल घोषित किया गया है। पहले जारी किेए गए रिजल्ट में...
UPTET Result 2018: यूपीटीईटी की प्राथमिक स्तर की परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। रिवाइज्ड रिजल्ट में 19,852 अभ्यर्थियों को और सफल घोषित किया गया है। पहले जारी किेए गए रिजल्ट में 3,66,285 उम्मीदवार पास हुए थे। गुरुवार को जारी रिवाइज्ड रिजल्ट में और 19,852 उम्मीदवारों को पास किया गया है। उम्मीदवार upbasiceduboard.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यानी अब यूपीटीईटी प्राथमिक परीक्षा 2018 में कुल 3,86,137 उम्मीदवार पास हुए हैं।
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि पहले 20 दिसंबर थी। संशोधित परिणाम जारी किए जाने के साथ-साथ अब इसे बढ़ाकर 22 दिसंबर, 2018 (शाम 6 बजे तक) कर दिया गया है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2018 है। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेने कि अंतिम तिथि 24 दिसंबर, 2018 है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तीन विवादित प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर के मद्देनजर या तो सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए या फिर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी जाए। इसके बाद पुनरीक्षित परिणाम जारी करें।
वहीं 69 हजार शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 दिसंबर तक बढ़ाई जाएगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने हिमांशु गंगवार व अन्य याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 नवंबर 2018 को हुई थी। 12 दिसंबर 2018 को इसका परिणाम घोषित किया गया। प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तर कुंजी के 14 प्रश्नों पर विवाद था।
जिस पर अनेक याचिका दाखिल की गई थी। प्रश्न संख्या 66 पर कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सेवक दुबे से विशेषज्ञ राय मांगी थी। उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि जारी उत्तर कुंजी का जवाब सही है। अदालत ने इसके अलावा उर्दू के एक प्रश्न को गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को एक अंक समान रूप से देने को कहा है। इसी प्रकार से सी सीरिज का प्रश्न संख्या 38 व 59 को भी गलत माना तथा सभी को समान अंक देने को कहा है। न्यायालय ने इसके साथ ही सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।