Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSSSC Recruitment : HC order to give copy of OMR sheet to candidate who failed in vdo exam by one mark

UPSSSC भर्ती : एक अंक से असफल अभ्यर्थी को ओएमआर शीट की कॉपी देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक अंक से चयनित होने से वंचित रह गए अभ्यर्थी को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट की कॉपी देने का निर्देश दिया है। ताकि वह देख...

Pankaj Vijay विधि संवाददाता, प्रयागराजThu, 5 Nov 2020 11:51 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक अंक से चयनित होने से वंचित रह गए अभ्यर्थी को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट की कॉपी देने का निर्देश दिया है। ताकि वह देख सके कि उसे कितने अंक मिलना चाहिए और फिर वह उचित फोरम में अपनी बात रख सके।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कानपुर नगर के मृत्युंजय सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। एडवोकेट एमए सिद्दीकी का कहना है कि याची घोषित परिणाम में 76 अंक मिले हैं और इस भर्ती का कट ऑफ मार्क्स 77 अंक हैं। याची एक अंक से चयनित होने से वंचित रह गया। वह लिखित व शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहा। उसके बाद उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। याची का कहना है कि उसने अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं।उसके मुताबिक उसे अधिक अंक मिलना चाहिए इसलिए ओएमआर शीट देखने की अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने याची को आदेश की कॉपी के साथ एक सप्ताह में आयोग को ओएमआर शीट दिखाने की अर्जी देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि आयोग याची को ओएमआर शीट की कॉपी मुहैया कराए।

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