Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Recruitment: Eligible for the post of Principal who completed the qualification till the last date of application

UPSC Recruitment: आवेदन की अंतिम तारीख तक योग्यता पूरी करने वाले प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्य

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 13 मई 2021 से 29 जुलाई 2021 के बीच 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक बनने के योग्य हैं। न्यायाध

Alakha Ram Singh प्रभात कुमार, नई दिल्लीSun, 28 May 2023 03:45 PM
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केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 13 मई 2021 से 29 जुलाई 2021 के बीच 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक बनने के योग्य हैं। न्यायाधिकरण ने उन शिक्षकों की याचिका पर यह फैसला दिया है, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसी) ने प्रधानाध्यापक बनने के लिए 10 साल की सेवा में महज 15 दिन से 2 माह तक की कमी के चलते इस पद के लिए आयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के जस्टिस रंजीत मोरे और मोहम्मद जमशेद की पीठ ने यूपीएसएसी की दलीलों को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनने के लिए 10 साल की सेवा पूरी करने की कटआफ 29 जुलाई, 2021 माना है। इसके साथ ही पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग को उन सभी शिक्षकों को परिणाम घोषित करने को कहा है, जिन्हें 10 साल की सेवा पूरी होने के चलते इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। न्यायाधिकरण ने आयोग को यह भी कहा है कि परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों को प्रधानाध्यापक नियुक्त करने के लिए फाइल सरकार के संबंधित विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश पर आयोग ने 10 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने दिया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि सभी तथ्यों को देखने के बाद संघ लोक सेवा आयोग का रूख अपने आप में विरोधाभासी है। न्यायाधिकरण ने सतीश आनंद एवं अन्य शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। उन्होंने याचिका में, न्यायाधिकरण को प्रधानाध्यापक पद के लिए 10 साल सेवा पूरी करने की अनिवार्य योग्यता की अवधि आवेदन करने की तिथि को माना जाए। पीठ ने अधिवक्ता अग्रवाल के दलीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है।

कोरोना के चलते भर्ती प्रक्रिया कर दिया था स्थगित, बाद में नहीं बढ़ी कटऑफ तारीख:
संघ लोक सेवा आयोग ने 24 अप्रैल, 2021 को दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानाध्यापक को खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में आयोग ने कहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक बनने के योग्य होंगे। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल, 2021 को आयोग ने कोरोना महामारी के चलते भर्ती विज्ञापन को स्थगित कर दिया। अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने बताया कि बाद में, आयोग ने 10 जुलाई को दोबारा से प्रधानाध्यापक के खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन योग्यता पूरी करने की कटआफ तारीख को 13 मई, 2021 ही रहने दिया। उन्होंने कहा कि आय‌ोग के इस कदम पर बड़े पैमाने पर वे सभी शिक्षक इस पद के लिए अयोग्य हो गए, जो 13 मई 2021 से 29 जुलाई, 2021 ( आवेदन की अंतिम तारीख) 10 साल की सेवा पूरी कर रहे थे। इसके खिलाफ शिक्षकों ने न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल कर योग्यता पूरी करने की कटआफ तारीख 29 जुलाई करने की मांग की थी।

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