Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC: Public Service Commission told the High Court that candidates can change the examination center from Imphal

UPSC: लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट से कहा कि अभ्यर्थी इम्फाल की जगह बदल सकते हैं परीक्षा केन्द्र

दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि इम्फाल के अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। वहीं अन्य पहाड़ी जिलों के अभ्यर्थी भी अपना परीक्षा कें

Alakha Ram Singh प्रमुख संवाददाता, नई दिल्लीFri, 29 March 2024 11:11 PM
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UPSC CSE 2024 Prelims : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह मणिपुर के पहाड़ी जिलों के उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपने परीक्षा केंद्र के रूप में इम्फाल को चुना है, इसे बदलने की अनुमति देगा। साथ ही राज्य सरकार उन्हें यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। आयोग ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार आइजोल, मिजोरम में किसी भी केद्र को चुन सकते हैं। आयोग ने कहा कि कोहिमा, नागालैंड, शिलांग, मेघालय, दिसपुर, असम, जोरहाट, असम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लिए दिल्ली में 8 से 19 अप्रैल के बीच ई-मेल के माध्यम से परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध किया जा सकता है। यह बयान जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन की एक याचिका पर आया है, जिसमें सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024 और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024 के लिए मणिपुर के पहाड़ी जिलों चुराचांदपुर और कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है। 

आयोग (यूपीएससी) ने कहा कि चूंकि मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर और कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र खोलने में असमर्थता जताई है, इसलिए यूपीएससी परीक्षा के लिए वहां परीक्षा स्थल खोलना और संचालित करना संभव नहीं है। इसीलिए यूपीएससी के वकील आश्वासन देते हैं कि आयोग मणिपुर के पहाड़ी जिलों के उम्मीदवारों को जिन्होंने इम्फाल को अपने परीक्षा केंद्र के रूप में चुना है अनुरोध करके 8 अप्रैल, 2024 से 19 अप्रैल, 2024 की अवधि के दौरान अपना परीक्षा केंद्र बदलने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए ई-मेल आईडी uscsp-upsc@nic.in पर अनुरोध भेजा जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष यह हलफनामा पेश किया हे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मणिपुर सरकार ने परिवहन के लिए किराए की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है, जो कि द्वितीय श्रेणी स्लीपर रेलवे किराया दरों या राज्य की अधिसूचित बस किराया दरों की अधिकतम सीमा तक सीमित है। साथ ही भोजन और आवास के लिए प्रति दिन एक हजार रुपये की दर से अधिकतम तीन दिनों के लिए राशि दी जाएगी। पीठ ने कहा कि किसी भी जरूरत के मामले में इन जिलों के उम्मीदवार आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118711 पर संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने इस आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया है।

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