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UPSC Prelims 2022: क्वेश्चन पेपर में SC- ST और जन्म- मृत्यु से जुड़े करंट अफेयर्स से आ सकते हैं प्रश्न, पढ़ें डिटेल्स

UPSC Prelims 2022: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 5 जून 2022 को किया जाएगा। बता दें, इस परीक्षा का आयोजन तीन चरणों में किया जाता है। प्रीलिम्स पहला चरण है। आइए करंट अफ

Priyanka Sharma लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीThu, 26 May 2022 06:15 PM
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UPSC Prelims 2022: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 5 जून 2022 को किया जाएगा। बता दें, इस परीक्षा का आयोजन तीन चरणों में किया जाता है। प्रीलिम्स पहला चरण है। आइए करंट अफेयर्स के उन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं जिनसे जुड़े प्रश्न इस बार प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

1.  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले का अवलोकन करते हुए पाया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के पास एससी/एसटी अधिनियम सहित विभिन्न 'विशेष क़ानूनों' के तहत दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने की शक्ति है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 या उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वह इस टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ लें।

2-  जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969 (Registration of births and deaths act 1969)

हाल ही में केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। जिसमें कहा गया, जन्म और मृत्यु  का जो डेटाबेस है नेशनल लेवल पर मेंटेन हो पाए। इस अधिनियम में ये कहा गया है कोई भी जन्म और मृत्यु होती है, उसका रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के भीतर कराना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वह इस टॉपिक से जुड़ी डिटेल्स विस्तार से पढ़ें।

3-  उप वर्गीकरण क्या है (what is sub categorization)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जनवरी, 2022 तक विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है।  बता दें, इसी तारीख को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% सीधी भर्तियों पर आरक्षण देने का ऐलान किया था, लेकिन फरवरी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वह इस टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ लें।

 

 


 

 

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