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UPPSC : यूपी एपीएस भर्ती के लिए तीसरी बार बढ़ी आवेदन तिथि

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2023 के लिए तीसरी बार और सीधी भर्ती के लिए दूसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दिया है। 16 नवंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

Pankaj Vijay संवाददाता, प्रयागराजFri, 3 Nov 2023 08:54 AM
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव (एपीएस) परीक्षा-2023 के लिए तीसरी बार और सीधी भर्ती के लिए दूसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दिया है। 16 नवंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सर्वर धीमा होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) नहीं कर सके हैं और इसी वजह से उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।

आयोग ने 19 सितंबर 2023 को एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्तूबर निर्धारित की गई थी। वहीं, 84 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन 26 सितंबर को जारी किया गया था। सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्तूबर निर्धारित थी। 

आयु सीमा - उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी। यानी जिन अभ्यर्थियों का जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद न हुआ हो, वे आवेदन कर सकते हैं।

एपीएस के पद को समूह ‘ख’ राजपत्रित मानते हुए नीलिट से ट्रिपलसी कंप्यूटर प्रमाणपत्र की अनिवार्यता रखी गई है। इससे पहले आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती शुरू की थी जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

एपीएस और सीधी भर्ती के आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है। बिना ओटीआर के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर नहीं कर सके हैं। अगर आवेदन स्वीकृत नहीं हुए तो अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। यही वजह है कि आयोग ने एपीएस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। सीधी भर्ती के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। 

एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर पढ़ने वाले भी अर्ह
अभ्यर्थी के पास ट्रिपलसी प्रमाणपत्र या समकक्ष अर्ह होनी आवश्यक है। कार्मिक विभाग के पांच जुलाई 2018 के शासनादेश के अनुसार कम्प्यूटर में उच्च योग्यताधारी जैसे डिप्लोमा, डिग्री, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री जैसे (बीए, बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमबीए) में कम्प्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन के लिए अर्ह माना गया है।

शॉर्टहैंड में छूट का प्रावधान नहीं
मंगलवार को जारी एपीएस के विज्ञापन में आशुलेखन (शॉर्टहैंड) में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। 2013 के विज्ञापन में अधिकतम आठ अंक तक के छूट का प्रावधान था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी और यही कारण है कि दस साल में भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। नए विज्ञापन में विवाद से बचने के लिए शॉर्टहैंड में छूट का प्रावधान नहीं है।

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