यूपी के शिक्षामित्रों को राहत, हर माह केवल एक सीएल लेने का प्रतिबंध हटेगा
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र अब अपनी 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला 11 आकस्मिक अवकाश (सीएल) कभी भी ले सकेंगे। अभी तक उन्हें हर महीने केवल एक सीएल लेने की अनुमति...
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र अब अपनी 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला 11 आकस्मिक अवकाश (सीएल) कभी भी ले सकेंगे। अभी तक उन्हें हर महीने केवल एक सीएल लेने की अनुमति है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बुधवार को मौजूदा शासनादेश में बदलाव के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर शिक्षा मित्र अपनी 11 महीने के संविदा काल में किसी भी माह ज्यादा सीएल लेकर अपना 11 सीएल का कोटा पूरा कर सकेंगे। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेन्द्र शाही के पत्र पर महानिदेशक ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को यह प्रस्ताव भेजा है। एसोसिएशन ने शिक्षामित्रों को मिलने वाला सीएल 11 से बढ़ाकर 14 करने तथा माहवार सीएल लेने का प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था।
मौजूदा शासनादेश में यह व्यवस्था है कि माह में अधिकतम एक दिन की अनुपस्थिति पर मानदेय नहीं काटा जाता है लेकिन यदि एक माह में एक दिन से ज्यादा अनुपस्थिति होती है तो आनुपातिक रूप से मानदेय में कटौती की जाती है। इस कारण शिक्षामित्र किसी भी माह एक दिन से ज्यादा का अवकाश नहीं ले पाते हैं, जिससे उन्हें कठिनाई होती है। शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव प्रधानाध्यापक करते हैं। प्रावधान में संशोधन होने से वे किसी माह सीएल नहीं लेंगे तो किसी माह जरूरत होने पर ज्यादा दिन का सीएल ले सकेंगे।
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