यूपी पुलिस भर्ती : पीएसी कमांडेंट हलफनामे के साथ कोर्ट में तलब
पीएसी भर्ती 2018 में सफल हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर 25वीं बटालियन पीएसी के सेना नायक ने अपना आदेश जारी कर दिया। साथ ही अभ्यर्थी को मेडिकल आधार पर...
पीएसी भर्ती 2018 में सफल हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर 25वीं बटालियन पीएसी के सेना नायक ने अपना आदेश जारी कर दिया। साथ ही अभ्यर्थी को मेडिकल आधार पर नियुक्ति देने से इनकार भी कर दिया। इसके खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सेना नायक को तलब कर लिया है। अंकित कुमार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
याची का कहना था कि वह 2018 की पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती में शामिल हुआ था। लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में वह सफल रहा। मेडिकल टेस्ट में उसकी लंबाई शारीरिक मानक परीक्षा में नापी गई लंबाई से कम पाई गई। इस आधार पर उसे नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने भानू प्रताप राजपूत केस में इसी प्रकार के मामले में कहा है कि यदि शारीरिक मानक परीक्षा में अभ्यर्थी सफल है तो मेडिकल में उसे लंबाई या सीने की चौड़ाई के आधार पर असफल घोषित कर नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने इसी आदेश का आधार लेते हुए याची के मामले में याची की नियुक्ति पर विचार कर दो माह में निर्णय लेने को कहा। इसके बाद कमांडेंट 25वीं बटालियन पीएसी रायबरेली ने याची के प्रत्यावेदन पर सुनवाई के बाद यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची मेडिकल परीक्षा में असफल रहा है, इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए कमांडेंट को समस्त दस्तावेजों और व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 28 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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