Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Police Recruitment: successful candidates still not got appointment in upbpbp UP Police Constable post

UP Police Recruitment : यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सफल अभ्यर्थी की नियुक्ति न होने पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से गलती स्वीकार कर याची को सफल घोषित करने के बावजूद नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश...

Pankaj Vijay विधि संवाददाता, प्रयागराजWed, 2 Sep 2020 01:00 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से गलती स्वीकार कर याची को सफल घोषित करने के बावजूद नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अभिमन्यु प्रकाश सिंह की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। एडवोकेट एमए सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने माना है कि याची को 400.10 की बजाय 400.13 अंक मिले हैं जो सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक हैं। उसके बाद डीजीपी से नियुक्ति आदेश जारी करने की संस्तुति की गई लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में नियुक्ति का आदेश दिए जाने की मांग की गई है।
 

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