Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Police: Important notice issued regarding recruitment of 1009 computer operator posts of UPPBPB

UP Police : यूपीपीबीपीबी की कम्प्यूटर ऑपरेटर के 1009 पदों पर भर्ती जुड़ा अहम नोटिस जारी

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने 1009 कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों को मास्तर उत्तरकुंजी से निरस्त कर दिया है। वहीं 13 प्रश्नों के विकल्पों को बदलने का निर्णय लिया

Alakha Ram Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 15 May 2024 04:19 PM
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UP Police Computer Operator Recruitment 2024 : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने कम्प्यूटर ऑपरेटर के ग्रेड-ए और ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी किया है। यूपी पुलिस के नोटिस के अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर के 1009 रिक्त पदों के सापेक्ष विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 2 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी। इस परीक्षा की उत्तर कुंजी या रिस्पॉन्स शीट की प्रतिकृति बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर 4 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 तक प्रदर्शित करते अभ्यर्थियों से परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या उनके विकल्पों को लेकर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि छात्रों की  ओर से कई प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज  कराई गई थीं जिनके आधार मास्टर उत्तरपुस्तिका पर 8 प्रश्नों को निरस्त  किया गया है और 13 प्रश्नों के विकल्पों को संशोधित किया गया है। जिन प्रश्नों को निरस्त किया गया है वे इस प्रकार हैं - प्रश्न संख्या -46, 153, 107, 147, 15, 79, 88 और 109 हैं। वहीं इन 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या - 18, 43, 58, 100, 134, 136, 77, 113, 59, 31, 44, 52 और 11) के विकल्पों को बदला गया है।

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा में निरस्त किए गए प्रश्नों व जिनके विकल्प संशोधित किए गए हैं उन प्रश्नों की विवरण भी नोटिस में दिया गया है।

यूपी पुलि भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिस में लिखा है कि निरस्त प्रश्नों के अंकों  की गणना रिट  याचिका संख्या -2669/2009 (एमबी) पवन कुमार अग्रहरि बनाम  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मान्यनीय हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिनांक -27-07-2019 में स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि इस नोटिस के जरिए  जो सूचनाएं  उपलब्ध  कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनयम-2005 के तहत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

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