यूपी पुलिस की 2 भर्तियों में आई अलग अलग लंबाई, UPPRPB को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की लंबाई की नाप से जुड़े विवाद पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिलीप कुमार गुप्ता की...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की लंबाई की नाप से जुड़े विवाद पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिलीप कुमार गुप्ता की याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन को सुनकर दिया है। एडवोकेट अनिल सिंह बिसेन ने कोर्ट को बताया कि याची 2018 की कांस्टेबल भर्ती में सभी परीक्षाएं पास करने के बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट में सम्मिलित हुआ। उसकी लंबाई 166 सेमी नापी गई, जो न्यूनतम लंबाई से कम है। जबकि याची 2013 की कांस्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था और तब उसकी लंबाई 168 सेमी नापी गई थी, जो भर्ती के लिए उपयुक्त है।
याचिका में कहा गया है कि याची की लंबाई नापने में मानक के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया। इस कारण से अलग-अलग जांच में लंबाई में अंतर आया है।
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