Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Police Constable Recruitment : Court sought information on vacant posts in 2015 UP Police Constable bharti vacancy

UP Police Constable Recruitment : यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में खाली रह गए पदों पर कोर्ट ने मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के डीआईजी स्थापना से 2015 की पुलिस एवं पीएसी कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों की जानकारी मांगी है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं...

Pankaj Vijay विघि संवाददाता, प्रयागराजSat, 3 July 2021 08:18 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के डीआईजी स्थापना से 2015 की पुलिस एवं पीएसी कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों की जानकारी मांगी है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने अजय प्रकाश मिश्र व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अभ्यर्थियों ने यह विशेष अपील एकल पीठ के उस आदेश के विरुद्ध दाखिल की है, जिसमें कट ऑफ मेरिट नीचे कर 2015 कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को खारिज कर दिया था।  

अपीलार्थियो की तरफ से अधिवक्ता एचएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि नियमावली के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती, जब तक मेडिकल परीक्षण व आचरण आदि की जांच नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि इस दौरान यदि किन्हीं की अयोग्यता के कारण पद रिक्त रह जाते हैं तो उन पदों को अन्य बचे अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। रूल 15 में कट ऑफ मेरिट की बात कही गई है। 

नियमावली में वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई  प्रावधान नहीं है। साथ ही भर्ती बोर्ड ने भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति के लिए नियुक्ति अधिकारी को भेज दिया है। ऐसे में नियमावली में किसी प्रकार का प्रावधान न होने के कारण अपीलार्थियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। एडिशनल सीएससी आरएन पांडेय ने यह भी कहा कि 2015 के रिक्त पदों को अगली भर्ती में कैरी फारवर्ड भी कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तब तो कोई केस नहीं बनता। 
 

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