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यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती: फोटो न मिलने पर लिखित परीक्षा व PST में पास उम्मीदवारों को PET से पहले किया बाहर, कोर्ट ने UPPRPB से मांगा रिकॉर्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान फोटो मिलान को लेकर बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से हलफनामे के साथ...

Pankaj Vijay विधि संवाददाता, प्रयागराजTue, 25 Feb 2020 06:11 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान फोटो मिलान को लेकर बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से हलफनामे के साथ संबंधित रिकार्ड तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने धर्मराज व 148 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे को सुनकर दिया है। 

मामले के तथ्यों के अनुसार याचियों ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में आवेदन के बाद विधिवत लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्हें शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया। भौतिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन को मंजूरी देने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण में याचियों इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि पंजीकरण के समय ली गई उनकी तस्वीरें उनसे मेल नहीं खा रही हैं। 

वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे कहा कि याचियों की तस्वीरें ऑनलाइन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड पर भी लगाई गई थीं। ये दोनों तस्वीरें एक-दूसरे से मेल खाती हैं। लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की फोटो भी ली गई थी। याचिका में अधिकारियों द्वारा तस्वीरों को छांटने और मिलान करने में घोर अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष को हलफनामे के साथ संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।

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