UP Police Constable 2018: यूपी पुलिस भर्ती 2018 पर कोर्ट ने पूछा, लंबाई जांचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चयेरमैन से पूछा है कि कांस्टेबल भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों की लंबाई नापने के लिए कौन से उपकरण प्रयोग किए गए। लंबाई जांचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई।...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चयेरमैन से पूछा है कि कांस्टेबल भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों की लंबाई नापने के लिए कौन से उपकरण प्रयोग किए गए। लंबाई जांचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। लंबाई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से नापी गई है क्या ।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने नीरज कुमार, सतीश यादव कई अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों की लंबाई नापने को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की भर्ती में अपनी लंबाई की नाप कराई थी, उसमें उनकी लंबाई 168 सेंमी के बराबर या उससे अधिक थी। इस भर्ती में उनकी लंबाई कम पाई जा रही है। इस पर कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से जानकारी मांगी है। एक अन्य मामले में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अमन कुमार और चार अन्य की याचिका पर अभ्यर्थियों की लंबाई नापने के लिए अलग मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।