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सहायक अध्यापक भर्ती में चयन सूची फिर से बनाने के आदेश

UP Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की एक जून 2020 को जारी चयन सूची को फिर से बनाने का सरकार को आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि तीन माह में समीक्षा कर

Alakha Ram Singh विधि संवाददाता, लखनऊTue, 14 March 2023 02:51 PM
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सहायक अध्यापक भर्ती में चयन सूची फिर से बनाने के आदेश

UP Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की एक जून 2020 को जारी चयन सूची को फिर से बनाने का सरकार को आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि तीन माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने पारित किया है। याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था।

न्यायालय ने कहा कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है।

एक साथ सुनवाई
सोमवार को हाईकोर्ट में 124 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य की याचिकाओं पर निर्णय दिया। 

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