इस राज्य ने MBBS और BDS कोर्सों में मैनेजमेंट की 100% सीटें स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित की
एमबीबीएस व बीडीएस में एडमिशन लेने की राह देख रहे स्थानीय छात्रों के लिए तेलंगाना सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्यभर के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स के लिए दाखिला नियमों म
एमबीबीएस व बीडीएस में एडमिशन लेने की राह देख रहे स्थानीय छात्रों के लिए तेलंगाना सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्यभर के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स के लिए दाखिला नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि 2 जून 2014 के बाद बने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में संशोधित एडमिशन नियम लागू होंगे।
राज्य सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार, राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों कॉलेजों में स्थानीय छात्रों के लिए 100 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। नए नियमों में कहा गया है कि मेडिकल सीटों पर काउंसिल कराने वाली सक्षम अथॉरिटी 85 फीसदी सीटों पर दाखिले कराती है। इन सीटों में प्रत्येक कोर्स के लिए अलग से स्थानीय छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। शेष 15 फीसदी सीटें अनारक्षित रहेंगी और यह बदलाव जून 2014 के बाद शुरू हुए कॉलेजों में लागू होगा।
तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया संशोधन कालोजी नारायण राव विश्वविद्यालय ऑफ हेल्थ साइंस, तेलंगाना की ओर से प्रस्तावित किया गया था।
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