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Hindi Newsकरियर न्यूज़TET pass: HC dismisses petitions for regular pay scales of TET pass teachers

बिहार:TET Pass TET शिक्षकों के नियमित वेतनमान की याचिकाएं रद्द

हाईकोर्ट ने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को (9300- 34800) नियमित वेतनमान दिये जाने से संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यामूर्ति के विनोद चंद्रन और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने समीर सारस्वत ए

Anuradha Pandey विधि संवाददाता, पटनाThu, 24 Aug 2023 03:48 AM
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TeT Pass: हाईकोर्ट ने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को (9300- 34800) नियमित वेतनमान दिये जाने से संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यामूर्ति के विनोद चंद्रन और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने समीर सारस्वत एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इब्राहिम कबीर ने बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2012 को रद्द किए जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए यह एक दंड नियमावली है। याचिकाकर्ता टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जिनको नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए।

सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता पीके शाही व अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि नियोजित शिक्षकों के नियमित कैडर वेतनमान का मुद्दा माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। कोर्ट को बताया कि जिस नियम को चुनौती दी गई है, उसे सरकार ने पहले ही नए नियम बिहार पंचायत प्रारंभिक नियम विद्यालय सेवा 2020 के माध्यम से निरस्त कर दिया है। सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

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